- प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा को लेकर दायर की थी याचिका
- कहा-जुर्माना राशि का इस्तेमाल मास्क खरीदने में किया जाए
दैनिक भास्कर
Jun 03, 2020, 08:41 AM IST
चंडीगढ़. (ललित कुमार) प्रेम विवाह के बाद जान माल की सुरक्षा को लेकर दायर की गई एक याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दूल्हा-दुल्हन और शादी में पहुंचे अन्य लोगों द्वारा फेस मास्क ना पहनने पर 10 हजार जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं।
जस्टिस हरी पाल वर्मा ने फैसले में कहा कि जुर्माना राशि दूल्हा-दुल्हन 15 दिनों के भीतर होशियारपुर के डीसी के पास जमा कराएं। आगे डीसी होशियारपुर इस राशि का इस्तेमाल जिला होशियारपुर के लोगों के लिए ही मास्क की व्यवस्था करने में इस्तेमाल करें। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान पाया कि विवाह समारोह की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और शादी में मौजूद अन्य लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। कोर्ट ने इस पर कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण के चलते मास्क लगाना अनिवार्य है, लेकिन दूल्हा-दुल्हन समेत शादी में मौजूद अन्य लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में ₹10 हजार जुर्माना डीसी के पास जमा कराया जाए।
एसएसपी जरूरी कदम उठाएं
परिवार की इच्छा के खिलाफ प्रेम विवाह कर जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका का निपटारा करते हुए गुरदासपुर के एसएसपी को निर्देश दिए कि वे इस संबंध में 23 मई को दी गई रिप्रेजेंटेशन पर जरूरी कदम उठाएं। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि नवविवाहित जोड़े को किसी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचे।
पंजाब का है मामला
होशियारपुर निवासी नवविवाहित जोड़े ने याचिका में कहा कि दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की है। ऐसे में उन्हें डर है कि दोनों को अलग करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाएंगे। जान माल की सुरक्षा को लेकर 23 मई को एसएसपी को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।