- होशियारपुर के जोड़े ने लगाई थी पंजाब हाईकोर्ट में याचिका
- कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते मास्क जरूरी है, इसलिए जुर्माना लगाया
दैनिक भास्कर
Jun 03, 2020, 08:35 AM IST
चंडीगढ़. प्रेम विवाह के बाद जानमाल की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दूल्हा-दुल्हन और शादी में पहुंचे अन्य लोगों द्वारा फेस मास्क नहीं पहनने पर 10000 रुपए जुर्माने का निर्देश दिया। जस्टिस हरी पाल वर्मा ने कहा जुर्माना राशि दूल्हा दुल्हन 15 दिनों के भीतर होशियारपुर के डीसी के पास जमा कराएं। इस राशि का इस्तेमाल मास्क के लिए करें।
हाईकोर्ट ने पाया कि विवाह समारोह की तस्वीरों में दूल्हा-दुल्हन और अन्य लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के चलते मास्क जरूरी है, इसलिए जुर्माना लगाया। वहीं, याचिका प्रेम विवाह के बाद सुरक्षा को लेकर दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने गुरदासपुर के एसएसपी को निर्देश दिए कि नवविवाहित जोड़े को किसी तरह का कोई नुकसान न पहुंचे।
यह था मामला
होशियारपुर निवासी नवविवाहित जोड़े ने याचिका में कहा कि दोनों ने परिवार की इच्छा के खिलाफ शादी की है। ऐसे में उन्हें डर है कि दोनों को अलग करने के लिए अवैध तरीके अपनाए जाएंगे। जान माल की सुरक्षा को लेकर 23 मई को एसएसपी को भी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।