- नियमों को ताक पर रख एमएलए हॉस्टल में रहने का मामला
- फरवरी में विधायकों ने नियमों का उल्लंघन कर किया था कमरों पर कब्जा
दैनिक भास्कर
May 27, 2020, 07:49 AM IST
चंडीगढ़. हरियाणा एमएलए हॉस्टल में नियमों को ताक पर रखकर कमरों का इस्तेमाल कर रहे एक मंत्री समेत 15 विधायकों से अब 50 फीसदी किराया वसूला जाएगा। 50 फीसदी किराया इनका माफ कर दिया है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधायकों द्वारा तीन दिन से ज्यादा हॉस्टल के कमरे ठहरने पर प्रति दिन 700 रुपए के हिसाब से किराया बताकर इन सभी को नोटिस भेजे थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब स्पीकर ने एमएलए हॉस्टल का पूरा रिकॉर्ड मांगा। रिकॉर्ड में देखा गया कि कई एमएलए के नाम 15-15 दिन से एमएलए हॉस्टल के कमरें बुक हैं, जबकि एमएलए को तीन दिन से ज्यादा निर्धारित दर पर कमरे नहीं दिए जा सकते।
ऐसे में स्पीकर की ओर से जब किराए की गणना कराई तो यह 5 लाख 53 हजार 750 रुपए हुआ। कई विधायकों ने लिखित में बताया कि वे नए चुनकर आए हैं और उन्हें नियमों की जानकारी नहीं थी। ऐसे में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा की अध्यक्षता वाली हाउस कमेटी को यह मामला रेफर किया गया। कमेटी ने फैसला लिया कि अब इन विधायकों से 50 फीसदी किराए की वसूली जाएगी। इन 15 विधायकों से 2 लाख 76 हजार 876 रुपए जमा कराए जाएंगे। यह पैसा उनके वेतन से कटौती करके वसूला जाएगा। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि हमने मामला हाउस कमेटी को दिया था। कमेटी ने निर्णय लिया है कि सभी से 50 फीसदी किराए की राशि ली जाए। अब सभी 15 विधायकों का यह पैसा उनके वेतन से काटा जाएगा।
राज्य मंत्री धानक को भेजा था 2.70 लाख रुपए का नोटिस
हरियाणा विधानसभा स्पीकर की ओर से 15 विधायकों को नोटिस दिया गया था। इनमें राज्य मंत्री अनूप धानक को 2.70 लाख रुपए का नोटिस थमाया गया था। उनके नाम पांच कमरे बुक थे। इनके अलावा अन्य कुछ विधायकों के नाम कई-कई दिन से कमरे बुक थे। इन कमरों में कई तो बिना आईडी के भी लोग रह रहे थे। इसके बाद विधानसभा में बिना आईडी किसी को भी ठहराने पर प्रतिबंध लगा दिया।
89 में 10 एमएलए के पास नहीं फ्लैट
हरियाणा में फिलहाल 89 विधायक हैं। इनमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और 10 मंत्रियों को कोठी मिली हुई है। इसी प्रकार स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष को भी कोठी अलॉट है। इनके अलावा 62 विधायकों को फ्लैट मिले हुए हैं। यानि 10 विधायकों के पास फ्लैट नहीं है।
यह है किराए का नियम
यदि किसी विधायक के पास फ्लैट नहीं है तो उससे प्रतिदिन 50 रुपए किराया लिया जाता है। ये तीन दिन से ज्यादा भी ठहर सकते हैं। जबकि जिनके पास फ्लैट हैं, उनसे 200 रुपए का प्रावधान है। लेकिन वे तीन दिन से ज्यादा नहीं ठहर सकते। यदि विधायक के रिश्तेदार किसी कमरे में उनकी सिफारिश से ठहरते हैं तो प्रति दिन 700 रुपए किराए का नियम है।
स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता बोले-सभी विकल्पों पर किया जाएगा विचार
विधानसभा भवन में हिस्सेदारी का मामला तूल पकड़ गया है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस मामले को लेकर पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक को भी पत्र लिखेंगे कि वे भी इस मामले में दखल देकर निपटाए। ताकि हरियाणा बंटवारे के दौरान जो नियम बने थे, वह लागू होंगे। स्पीकर ने कहा कि हम भीख नहीं मांग रहें, हमारा हिस्सा मांग रहें हैं। जब विधानसभा भवन में हरियाणा की 40 फीसदी हिस्सेदारी है तो वह पूरी मिलनी चाहिए। अभी 13 फीसदी हिस्सेदारी के 25 कमरों का इस्तेमाल कर रहा है।
जबकि बंटवारे के दौरान 54 विधायकों से संख्या अब बढ़कर 90 हो चुकी है। उस वक्त हरियाणा विधानसभा में कर्मचारियों की संख्या 125 थी, जबकि अब 350 से ज्यादा है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा में जगह की कमी आड़े आ रही है। गुप्ता ने कहा कि पंजाब विधानसभा के स्पीकर राणा केपी से जब छह माह पहले मुलाकात हुई तब सकारात्मक रुख दिखाया था। लेकिन अब पता लगा है कि पंजाब ने 13 फीसदी हिस्सेदारी देने से मना कर दिया है। स्पीकर ने कहा कि हम सभी विकल्पों का प्रयोग करेंगे।