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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

हर्बल तेल का ऐड करने पर गोविंदा-जैकी श्रॉफ पर जुर्माना, पीड़ित का आरोप था- 15 दिन में दर्द नहीं गया

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Dainik Bhaskar

Nov 24, 2019, 07:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक कंज्यूमर कोर्ट ने गोविंदा और जैकी श्रॉफ पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों पर आरोप था कि इन्होंने एक दर्द निवारक तेल का प्रचार किया था, जिसका दावा था कि वह 15 में आराम देगा। हालांकि यह मामला 2013-14 में दर्ज हुआ था, जिसका फैसला अब आया है। इन दोनों के अलावा तेल बनाने वाली कंपनी पर भी जुर्माना लगाया गया है। 

15 दिनों में पैसे वापसी का था दावा : दायर शिकायत में आरोप लगाया गया था कि 15 दिनों में पीड़ित को दर्द से राहत नहीं मिली जैसा कि इसके विज्ञापन में दावा किया गया था। जुलाई 2012 में न्यूज पेपर में एड देखने के बाद मुजफ्फरनगर के वकील अभिनव अग्रवाल ने अपने 70 वर्षीय पिता बृजभूषण अग्रवाल के लिए 3,600 रुपये की कीमत वाला पेन रिलीफ हर्बल ऑइल मंगाया था। विज्ञापन में भी यह दावा किया गया था कि फायदा नहीं होने पर 15 दिनों के अंदर रुपये वापस कर दिए जाएंगे।

10 दिन में भी नहीं मिला आराम : अभिनव के पिता द्वारा दस दिन तक तेल का उपयोग किया गया जिसके बाद भी दर्द दूर नहीं हो सका। अभिनव अग्रवाल ने कंपनी के प्रतिनिधि से बात की और उसने उन्हें प्रोडक्ट को वापस करने और रिफंड करने की बात कही। हालांकि, कंपनी ने पैसे वापस नहीं किए और दोबारा बात करने पर पीड़ित को परेशान करने लगे। परेशान होकर उन्होंने उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई।

अभिनव को मिलेंगे 23600 रुपए :  अभिनव ने बताया- “मैंने यह तेल इसलिए खरीदा था क्योंकि गोविंदा और जैकी श्रॉफ जैसे सेलिब्रिटी उसका प्रचार कर रहे थे। कंपनी ने दावा किया था 15 दिनों में दर्द दूर हो जाएगा, लेकिन यह सब धोखा था।” अदालत ने मामले से जुड़े सभी पांच लोगों कंपनी, गोविंदा, जैकी श्रॉफ, टेलीमार्ट शॉपिंग नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड और मैक्स कम्युनिकेशन को मुआवजे के रूप में 20 हजार रुपये देने का निर्देश दिया है। इसके अलावा फर्म को आदेश दिया गया कि वह अन्य कानूनी खर्चों के साथ अग्रवाल को 9 प्रतिशत ब्याज दर के साथ 3,600 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करे।