चंडीगढ़.पंचकूला में दंगे भड़काने की आरोपी अंबाला सेंट्रल जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा मुखी गुरमीत सिंह की गोद ली बेटी हनीप्रीत को दूसरे कैदियों की तरह कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। यह सुविधा देने की मांग वाली याचिका को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है।
हनीप्रीत ने मांग की थी कि बाकी कैदियों की तरह उन्हें भी इन मेट कॉलिंग सर्विस का लाभ दिया जाए, ताकि वह अपने संबंधियों व वकील से बात कर सके। उनकी मांग को पहले जेल अथॉरिटी और फिर एडिशनल सेशंस जज की कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
हनीप्रीत के वकील ने कहा कि इस सुविधा के तहत जेल अथॉरिटी प्री-वेरिफाई नंबर्स पर कैदी को 5 मिनट बात करने के लिए देते हैं। 7 जून 2018 को पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हरियाणा पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) ने पंचकूला हिंसा को लेकर दंगों की आपराधिक साजिश रचने व देशद्रोह के आरोप लगाए थे। 4 अक्टूबर 2017 को जीरकपुर-पटियाला हाईवे से हनीप्रीत की गिरफ्तारी की थी। राम रहीम को दोषी करार देने के दौरान बीते 25 अगस्त 2017 को पंचकूला में हुई हिंसा में 36 लोगों की मौत हो गई थी।
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