चंडीगढ़.जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज मामला लोक अदालत को भेजने पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज से रिपोर्ट मांगी है। पीड़ित की तरफ से याचिका में कहा गया कि चंडीगढ़ पुलिस इस मामले में लगातार अनट्रेस रिपोर्ट दायर करने की कोशिश कर रही है।
जस्टिस राजन गुप्ता ने चंडीगढ़ जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज से पूछा है कि किन परिस्थितियों में मामले को लोक अदालत को भेजा गया। दर्शन सिंह कलेर की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि लोक अदालत के प्रिसाइडिंग आॅफिसर ने पुलिस की तरफ से दाखिल की गई अनट्रेस रिपोर्ट को भी मंजूर कर लिया है।
उनके वकील को इस पर आपत्ति नहीं है, जबकि इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने के लिए समय मांगा गया है। उनकी तरफ से कोई आपत्ति न होने की बात सरासर गलत है। उन पर गोली चलाई गई जो छाती के बायीं तरफ और कलाई पर लगी।
दो नवंबर 2011 को सेक्टर 34 पुलिस स्टेशन में जानलेवा हमला करने और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था। 16 नवंबर 2013 को आरोपियों के प्रभाव में आकर पुलिस ने केस कैंसिलेशन रिपोर्ट देते हुए कहा कि घटना नयागांव की है। ऐसे में वहां के पुलिस स्टेशन में अलग से केस दर्ज किया जाए।
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