इस अपराध के पीड़ितों और उनके आश्रितों के लिए केंद्र की तरफ से एक साथ 4.01 करोड़ रुपए की सहायता मुहैया कराएगा और राज्य इसके लिए बाद में बजट की व्यवस्था करेगा। पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक अधिसूचना के अनुसार इस स्कीम में राज्य सरकार हर साल कानूनी और वैधानिक मामलों के विभाग के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करेगी। गृह मामलों और न्याय विभाग इस स्कीम को नियमित करने, मंजूरी देने और निरीक्षण करने के लिए नोडल विभाग होगा और यह, प्रदेश कानूनी सेवाएं प्राधिकरण को जरुरत के अनुसार पैसा मुहैया कराएगा।
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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020