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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

खैहरा ने की चीफ जस्टिस से मुलाकात, अॉडियो मामले की जांच की मांग की

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चंडीगढ़। आप नेता व पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुखपाल खैहरा व लोक इंसाफ पार्टी के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एसजे वजीफदार से उनके चैंबर में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने चीफ जस्टिस से उनकी याचिका खारिज करने के लिए 35 लाख रुपये देने संबंधित जो कथित ऑडियो जारी हुई है उसकी जांच करवाने की मांग की।
मुलाकात कर बाहर लौटे खैहरा ने कहा कि उनका न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, लेकिन ऑडियो में जो कहा जा रहा है उसकी जांच होनी चाहिए कि कौन इसके पीछे है। खैहरा ने जब चीफ जस्टिस से बात की उस समय हाई कोर्ट के दो जज भी चीफ जस्टिस के चैंबर में थे। खैहरा ने कहा कि उनकी जज से क्या बात हुई वह यह नहीं बता सकते। सूत्रों के अनुसार खैहरा के जाने के बाद हाई कोर्ट के जजों की बैठक भी हुई, लेकिन उसमें क्या निर्णय हुआ यह उजगार नहीं हुआ।
बता दें, विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व बलविंदर सिंह बैंस ने सोमवार को विधानसभा सत्र शुरू होने से ढाई घंटे पहले आप विधायक एवं नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैहरा को लेकर हो रही सियासत में नया मोड़ ला दिया था। बैंस ब्रदर्स ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग जारी करके आरोप लगाया कि खैहरा को ड्रग्स मामले में फंसाने के लिए 35 लाख रुपये की डील कर केस प्रभावित किया गया।
उनका कहना था कि इसका वीडियो भी मौजूद है, जिसे वह समय आने पर सार्वजनिक करेंगे। सिमरजीत सिंह बैंस ने दावा किया कि रिकॉर्डिंग में जो दो शख्स बातचीत कर रहे हैं, उनमें से एक पूर्व सरकार में डिप्टी एडवोकेट जनरल अमित चौधरी व दूसरा बर्खास्त पीसीएस टीके गोयल हैं।
यह है मामला
फाजिल्का की जिला अदालत ने खैहरा के खिलाफ नशा तस्कर की मदद के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद खैहरा ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने खैहरा को राहत देते हुए गिरफ्तारी वारंट रद कर दिया था, लेकिन फाजिल्का कोर्ट से जारी समन को रद करने की याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि इस मामले को फाजिल्का की जिला अदालत पर छोड़ा जाता है।