Chandigarh Today

Dear Friends, Chandigarh Today launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards http://chandigarhtoday.org

Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

प्रॉपर्टी टैक्स डाटा के स्वयं सत्यापन में हरियाणा प्रदेश में गुरूग्राम अव्वल

0
127

– पूरे प्रदेश में हुए 2.50 लाख स्वयं सत्यापन में से 90 हजार अकेले गुरूग्राम से
– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से की अपील
– यूएलबी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को स्वयं सत्यापित करके प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें तथा वित्त वर्ष-2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत छूट पाएं

गुरूग्राम, 24 अगस्त। शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा के पोर्टल पर प्रॉपर्टी मालिकों को दी जा रही स्वयं सत्यापन सुविधा में गुरूग्राम पूरे हरियाणा प्रदेश में अव्वल है तथा गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिक यूएलबी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी से संबंधित डाटा को लगातार स्वयं सत्यापित कर रहे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार यूएलबी पोर्टल पर पूरे प्रदेश से लगभग 2.50 लाख प्रॉपर्टी मालिकों ने अपने प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को स्वयं सत्यापित किया है, जिसमें 90 हजार गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिक हैं। सरकार द्वारा स्वयं सत्यापित करके प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने वाले प्रॉपर्टी मालिकों को वित्त वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स में 30 सितम्बर तक 15 प्रतिशत की छूट भी दी जा रही है।

ज्ञात हो कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा द्वारा यूएलबी पोर्टल पर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा को स्वयं सत्यापित करने की सुविधा दी गई है। इसके लिए यूएलबी पोर्टल ulbhryndc.org  पर जाएं तथा अपने प्रॉपर्टी डाटा को हां या ना पर क्लिक करके स्वयं सत्यापित करें। अगर पोर्टल पर आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित डाटा सही है, तो उसे सबमिट करें तथा अगर कोई त्रुटि है, तो उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करके आपत्ति दर्ज करवाएं।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा ने गुरूग्राम के प्रॉपर्टी मालिकों से अपील करते हुए कहा कि वे यूएलबी पोर्टल पर अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करें तथा टैक्स का भुगतान करके मौजूदा वित्त वर्ष के प्रॉपर्टी टैक्स में 15 प्रतिशत की छूट पाएं। स्वयं सत्यापन से पोर्टल पर डाटा दुरूस्त होगा तथा त्रुटियां दूर होंगी।

अधिकारियों को दिए निर्देश : निगमायुक्त ने टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को निर्देश दिए कि नई प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित प्राप्त होने वाले आवेदनों में किसी भी प्रकार की देरी ना की जाए। इन आवेदनों की फाईल को वापिस लौटाने या रद्द करने का आधार वैध होना चाहिए तथा बिना किसी वैध कारण के फाईल ना तो वापिस लौटाई जाए और ना ही रद्द की जाए। प्रॉपर्टी टैक्स असेसमैंट नोटिस के बारे में उन्होंने कहा कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने स्वयं सत्यापन कर लिया है, उन्हें असेसमैंट नोटिस ना भेजे जाएं।  उन्होंने असेसमैंट नोटिस वितरण कार्य में तेजी लाकर निर्धारित समयावधि दो माह में पूर्ण करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोटिस वितरण, स्वयं सत्यापन तथा मोबाइल नंबर अपडेशन से संबंधित रिपोर्ट प्रतिदिन निगमायुक्त कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। प्रॉपर्टी टैक्स डाटा से संबंधित प्राप्त होने वाली आपत्तियों का समाधान निर्धारित समयावधि में करें तथा बिना किसी वैध कारण के रद्द या वापिस ना करें। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि यूएलबी पोर्टल पर आपत्तियों की संख्या किसी भी सूरत में ना बढ़े।