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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर

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साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन प्रदर्शित करने वालों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनु श्री ज्वैलर्स तथा कमल एसोसिएट्स पर विभिन्न नियमों के तहत करवाई गई एफआईआर
– विज्ञापन फीस के रूप में अनु श्री ज्वैलर्स के लिए लगभग 10 लाख रूपए तथा कमल एसोसिएट्स के लिए लगभग 16 लाख रूपए की फीस का किया गया निर्धारण
– माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करने के मामले में की जाएगी कार्रवाई

गुरूग्राम, 26 अप्रैल। आमजन व वाहन चालकों को विभिन्न क्षेत्रों के बारे में जानकारी देने के लिए शहर में लगाए गए साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन का प्रदर्शन करने के मामले में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा दो संस्थानों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करवाने के साथ की विज्ञापन फीस का निर्धारण किया गया है, जिसकी वसूली संबंधित से की जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के संज्ञान में आया था कि सिविल लाईंस रोड़ पर अनु श्री ज्वैलर्स द्वारा साईनेज बोर्ड पर विज्ञापन का प्रदर्शन किया गया है। इसके साथ ही अपना बाजार के पास लगे साईनेज बोर्ड पर कमल एसोसिएट्स द्वारा विज्ञापन का प्रदर्शन किया गया था। सहायक अभियंता (विज्ञापन) ने उक्त दोनों उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ सिविल लाईंस थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। इसके साथ ही अनु श्री ज्वैलर्सपर लगभग 10 लाख रूपए तथा कमल एसोसिएट्स पर 15.96 लाख रूपए का जुर्माना लगाया गया है, जिसका निर्धारण कर लिया गया है तथा वसूली की जाएगी।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त पीसी मीणा के अनुसार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा साईनेज बोर्ड पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन का प्रदर्शन ना करने बारे दिशा-निर्देश दिए हुए हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कहा कि साईनेज बोर्ड आमजन तथा वाहन चालकों को शहर के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में रास्तों की जानकारी देने हेतु लगाए गए हैं। इन पर विज्ञापन का प्रदर्शन करने से आमजन तथा वाहन चालकों को परेशानी होती है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा साईनेज बोर्ड पर किसी भी प्रकार के विज्ञापन की मनाही है तथा यह विभिन्न नियमों के तहत दंडनीय अपराध है। इसके साथ ही सार्वजनिक संपत्ति जैसे दीवारों पर लिखकर या पोस्ट आदि चस्पा करना भी गलत है। ऐसा करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के साथ ही उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा तथा संबंधित की प्रॉपर्टी के नो ड्यूज पोर्टल पर लिंक कर दिया जाएगा।
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