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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर किए गए चालान

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प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर किए गए चालान
– नगर निगम गुरूग्राम की टीमों ने अलग-अलग क्षेत्रों में की कार्रवाई

गुरूग्राम, 1 जुलाई। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम के तहत पहली जुलाई से प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं कैरी बैग का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

शुक्रवार को नगर निगम गुरूग्राम की टीमों द्वारा अलग-अलग क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरी बैग का इस्तेमाल करने वाले 76 व्यक्तियों के चालान करते हुए 38 हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक एवं कैरीबैग का इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। शुक्रवार को जोन-1 क्षेत्र में 16 चालान, जोन-2 क्षेत्र में 18 चालान, जोन-3 क्षेत्र में 22 चालान तथा जोन-4 क्षेत्र में 20 चालान किए गए। निगम की सैनीटेशन विंग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यह कार्रवाई की।

नगर निगम गुरूग्राम की पर्यावरण एवं स्थिरता विंग के नोडल अधिकारी सुभाष यादव ने बताया कि आमजन को स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करवाने, स्वास्थ्य की देखभाल एवं पॉलीथीन से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना बारे नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर वासियों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक एवं पॉलीथीन कैरीबैग के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति नियमों एवं हिदायतों की पालना नहीं करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार जुर्माना करने का प्रावधान है।
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