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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

नगर निगम मानेसर क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक

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नगर निगम मानेसर क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक

– हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उप नियम-2018 के तहत कोई भी व्यक्ति, फर्म, निर्माता निगम से पूर्व अनुमति के बिना नहीं कर सकता विज्ञापनों का प्रदर्शन

मानेसर (गुरूग्राम), 26 मार्च। नगर निगम मानेसर क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार के होर्डिंग बोर्ड, यूनिपॉल या विज्ञापनों का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। मानेसर क्षेत्र में निगम के अस्तित्व में आने पर हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 में वर्णित धाराओं के अंर्तगत सरकार द्वारा पूर्व में अधिसूचित किए गए हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 लागू हो चुके हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति, फर्म, निर्माता नगर निगम मानेसर की सीमा में नगर निगम की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं कर सकता।

नगर निगम मानेसर के आयुक्त मुनीष शर्मा ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से विज्ञापन कारोबारियों, फर्मों, निर्माताओं को निर्देश दिए हैं कि वे नगर निगम मानेसर की सीमा में निगम की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी विज्ञापन प्रदर्शित ना करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञापन प्रदर्शित किया हुआ है, जो वह 7 दिन के अंदर-अंदर अपने स्तर पर विज्ञापन व विज्ञापन के लिए निर्मित ढ़ांचों को हटा लें। निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद अवैध विज्ञापनों एवं ढ़ांचों को निगम द्वारा हटाया जाएगा तथा उस पर आने वाले खर्च की वसूली नियमानुसार जुर्माने सहित संबंधित व्यक्ति से वसूल की जाएगी। इसके अलावा, संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 व हरियाणा डिफेसमैंट ऑफ प्रॉपर्टी अधिनियम के अंर्तगत कार्रवाई भी की जाएगी। विज्ञापन के लिए अनुमति या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए नगर निगम मानेसर के कार्यालय में संपर्क करें।
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