चंडीगढ़ सुनीता शास्त्री। सामजसेवी आलम जीत सिंह मान और जीरकपुर बिल्डर के बीच जमीनी विवाद और पैसों के लेन देन को लेकर चल रहे आरोप प्रत्यारोप के मद्देनजर डेराबस्सी के एसडीएम कुलदीप बावा ने सोमवार को बिल्डर अमित नंदा की कंपनी एमएमडी इन्फ्रास्टक्र्चर,जीरकपुर और आलमजीत सिंह मान निवासी मोहाली सीआरपीसी की धारा 145(1) के तहत दोनों पक्षों को जमीन में दखल देने पर रोक लगा दी ।वहीं दूसरी ओर आलमजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि सरकार ने भू माफिया की मदद के लिए ही धारा 145 का इस्तेमाल किया है। मान ने आरोप लगाया है कि उनका पक्ष सुने बिना ही यह धारा लगाई गई है।11000 वर्ग गज जमीन मेंं से 47.5 प्रतिशत हिस्सा एमएमडी इन्फ्रास्टक्र्चर और आलमजीत सिंह मान का 52.5 प्रतिशत हिस्सा है, जिनके इंतकाल दोनों पक्ष के नाम हैं।थाना प्रभारी ने एसडीएम को अपनी रिपोर्ट में बताया कि दोनों पक्षों के बीच वर्ष 2009 से ही झगड़ा चल रहा है और दीवानी तथा फौजदारी अदालतों में केस लंबित हैं। आलमजीत सिंह मान ने पहले वर्ष 2009 में एफआईआर नंबर 283 आईपीसी की धारा 148, 149, 418, 420, 506 के तहत थाना सैक्टर 36, चंडीगढ़ और धारा 138 नैगाशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत चैकों का केस थाना खन्ना जिला लुधियाना की अदालत में दायर किया। इसके बाद मान ने एमएमडी इन्फ्रास्टक्र्चर के हिस्सेदारों पर पंचकुला के सैक्टर 14 स्थित थाना में एफआईआर नंबर 51 के तहत आईपीसी की धारा 418, 420 व 120बी के अंतर्गत दिनांक 18.4.2012 को दर्ज करवाया। इसके बाद दोनों पक्षों राजीनाम हो गया और कुल 9 केस खत्म हो गए, जिस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगाई। इसी जमीन के झगड़े को लेकर आलमजीत सिंह मान ने वर्ष 2019 डेराबस्सी की बलजिंदर कौर धालीवाल, एसडीएम की अदालत में दीवानी केस नंबर सीएस 95/19, में केस दायर किया तो पहले पक्ष ने अदालत से इसी जमीन का स्टे हासिल किया। इसके बाद मान ने उक्त कंपनी के एक हिस्सेदार सज्जन कुमार अग्रवाल के साथ उसके हिस्से की जमीन का इकरार नाम किया तो एक अन्य हिस्सेदार सुखदेव सिंह सुपुत्र बलबीर सिंह, निवासी पंजेटा जिला पटियाला ने एक मामला उक्त कंपनी के हिस्सेदारों के खिलाफ एफआईआर नंबर 75 दिनांक 18.3.1019 को आईपीसी की धारा 429, 406, 120बी, 506 आईपीसी थाना डेराबस्सी में एमएमडी इन्फ्रास्टक्र्चर के हिस्सेदारों पर करवा दी, जिसमें आरोपियों ने हाईकोर्ट से स्टे हासिल कर लिया।इसके बाद अमित नंदा ने आलमजीत सिंह मान और सज्जन कुमार अग्रवाल के खिलाफ थाना जीरकपुर में एफआईआर नंबर 105 दिनांक 8.4.2019 को आईपीसी की धारा 406, 120बी दर्ज करवाया कि सज्जन कुमार अग्रवाल ने मान की मिलीभगत से नियमों के विपरीत उनके साथ अपने हिस्से की जमीन बेचने का इकरार नामा किया। आखिर थाना प्रभारी ने एसडीएम की अदालत को अवगत करवाया कि दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी जारी है और दोनों के बीच विभिन्न अदालतों में आपराधिक और दीवानी केस पैंडिंग हैं, ऐसे में दोनों पक्षों के बीच जमीन के कब्जे को लेकर झगड़ा होने व जान माल के नुक्सान व इलाके में शांति भंग होने का अंदेशा है, इसलिए जब तक जमीन की तकसीम नहीं हो जाती और दोनों पक्षों के बीच मलकियत को लेकर प्रमाणिकता साबित नहीं की जाती तब तक दोनों पक्षों का जमीन में दाखिल होने पर रोक लगाने के आपताकालीन प्रबंध जरूरी है। इस पर एसडीएम ने धारा 145 के तहत जमीन मेें दखल देने पर रोक लगा दी।
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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020