भिवानी पुलिस ने रखा था ₹ 50,000/- का ईनाम व राजस्थान पुलिस द्वारा हत्या व लूट के मामले में दर्ज अभियोग में आरोपी पर ₹ 5,000/- का इनाम रखा गया है।
उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, श्री वीरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती संगीता कालिया ने जिला पुलिस भिवानी को ईनामी व अति वांछित आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए निर्देश दिए हुए हैं। जो इन्हीं निर्देशों के तहत कार्यवाही करते हुए दिनांक 08.09. 2020 को सीआईए इंचार्ज निरीक्षक योगेश कुमार के नेतृत्व वाली टीम ने ₹ 50,000/- इनाम के अति वांछित अपराधी को जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पर राजस्थान पुलिस द्वारा भी ₹ 5,000/- का इनाम घोषित किया गया है। आरोपी की पहचान संजय पुत्र सतनारायण जाति कुम्हार वासी बहल के रूप में हुई है। टीम ने आरोपी से एक अवैध पिस्तौल देशी व चार जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। टीम ने अति वांछित अपराधी के साथ उसके एक अन्य साथी को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीष उर्फ मुंशी वासी सुनारों का मोहल्ला सतनाली, जिला महेंद्रगढ़ के रूप में हुई है। पुलिस टीम ने आरोपी मनीष से भी 01 देशी पिस्तौल व 01 कारतूस बरामद किया गया है। जांच इकाई द्वारा आरोपियों को आज पेश माननीय न्यायालय में कर 02 दिन के पुलिस रिमांड पर हासिल किया है। पुलिस टीम द्वारा आरोपियों से गहनता से पूछताछ जारी है।
आरोपी संजय पर निम्नलिखित अभियोग विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है।
1. अभियोग नंबर 208 दिनांक 1.11.19 धारा 307/34 IPC & 25/54/59 A. Act थाना बहल।
2. अभियोग संख्या 217 दिनांक 8-11-19 धारा 323/307/34 IPC & 25/54/59 A. Act थाना बहल।
3. अभियोग संख्या 177 दिनांक 20.8.17 धारा 302/201/ 392 / 394 IPC थाना हमीरवास राजस्थान (5000/- इनाम)
4. अभियोग संख्या 31 दिनांक 10.2.2020 धारा 379ए,34 IPC & 25/54/59 A. ACT थाना लोहारू।
5. अभियोग संख्या 78 दिनांक 03.09.2011 धारा 451 भारतीय दंड संहिता थाना बहल, जिला भिवानी।
6. अभियोग संख्या 120 दिनांक 17.08.2014 धारा 393 भारतीय दंड संहिता थाना बहल, जिला भिवानी।
7. अभियोग संख्या 140 दिनांक 18.09.2014 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना बहल, जिला भिवानी।
पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती संगीता कालिया ने जिला भिवानी की जनता से अपील की है कि अगर इस प्रकार के कोई इनामी या वांछित अपराधी उनके आसपास रह रहे हो तो इन अपराधियों की सूचना तुरंत निकटवर्ती थाने या चौकी व जिला पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दें। ऐसे अपराधियों की सूचना देने वाले व्यक्तियों का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। वहीं जिला पुलिस को अपना पूर्ण सहयोग दें।