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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

ए0सी0बी0, हिसार की टीम ने आज दिनांक 12.03.2025 को आरोपी पवन कुमार (प्राईवेट व्यकित) पुत्र श्रीभगवान व प्रवीन कुमार पुत्र श्रीभगवान डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, ट्रेजरी ऑफिस भिवानी को रिश्वत के मामले में गिरफतार किया है।

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ए0सी0बी0, हिसार की टीम ने आज दिनांक 12.03.2025 को आरोपी पवन कुमार (प्राईवेट व्यकित) पुत्र श्रीभगवान व प्रवीन कुमार पुत्र श्रीभगवान डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, ट्रेजरी ऑफिस भिवानी को रिश्वत के मामले में गिरफतार किया है।

चंडीगढ़, 12 मार्च।   ए.सी.बी हिसार की टीम को शिकायतकर्ता पूजा पुत्री श्री कुरड़ाराम निवासी गांव साहलेवाला, तहसील तोशाम, जिला भिवानी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि वह महिला एवं बाल विकास विभाग, भिवानी में बतौर महिला सुपरवाईजर तैनात है। उसका citizen NPS Account बना हुआ था। उसके पास Employee NPS Account न होने के कारण उसका माह जनवरी व फरवरी 2025 का वेतन नही बना। महिला एंव बाल विकास विभाग भिवानी द्वारा उसके citizen  NPS Account को Employee NPS Acount में बदलवाने के लिये ट्रेजरी ऑफिस, भिवानी को लिखा गया है। इस कार्य के लिये वह ट्रेजरी ऑफिस, भिवानी में तैनात कर्मचारी प्रवीन कुमार से मिली। प्रवीन कुमार ने उससे कहा कि आप पवन कुमार, वशिष्ठ सॉल्युशन शॉप, नजदीक राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिवानी से मिल लो तो वह आपको इस कार्य होने बारे सब बता देगा। उसके उपरान्त प्रवीन कुमार, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर के कहे अनुसार वह आरोपी पवन कुमार उपरोक्त से मिली तो उसके द्वारा उसके कार्य करवाने के लिये आरोपी प्रवीन कुमार उपरोक्त के लिये 2500/-रू. बतौर रिश्वत की मांग की गई।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये ए.सी.बी. की हिसार टीम द्वारा आरोपी पवन कुमार (प्राईवेट व्यकित) पुत्र श्री भगवान निवासी गली न0 11, संचालक वशिष्ठ सॉल्युशन शॉप, भिवानी को शिकायतकर्ता पूजा उपरोक्त से 2500/- रूपये रिश्वत राशी लेते रंगे हाथों गिरफतार किया तथा इस प्रकरण में पवन कुमार के सगे भाई आरोपी प्रवीन, डाटा एण्ट्री ऑपरेटर, ट्रेजरी ऑफिस, भिवानी को भी गिरफतार किया गया है तथा उपरोक्त दोनो आरोपियों के विरूद्व अभियोग सख्या 6 दिनांक 12.3.2025, धारा 7ए 7ए., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार में दर्ज किया गया है। यह पूरी कार्यवाही गवाहों के समक्ष पारदर्षिता के साथ की गई तथा इस कार्यवाही में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 105 की भी पालना की गई हैं।