हरियाणा पुलिस की प्रभावी पैरवीः फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी पिता को सुनाई फांसी की सजा
50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
चंडीगढ़, 24 नवंबर- सिरसा की एक फास्ट ट्रैक विशेष अदालत ने नाबालिग बेटी का यौन उत्पीड़न करने के एक आरोपी पिता को फांसी की सजा सुनाई है।
यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री प्रवीण कुमार की अदालत ने सुनाया है।
पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत दोषी को फांसी की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत 50,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल के कठोर कारावास की भी सजा सुनाई गई है।
28 सितंबर, 2020 को नाबालिग पीड़िता द्वारा इस संबंध में अपने पिता पर आरोप लगाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया था। शिकायत के बाद, महिला पुलिस स्टेशन, सिरसा में पोक्सों और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 29 सितंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच की। तत्कालीन प्रभारी महिला थाना सिरसा, उप-निरीक्षक सुनीता रानी और जांच अधिकारी ने मामले की गहन जांच की और अदालत में चालान पेश कर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। अदालत के समक्ष पेश सबूतों और प्रभावी पैरवी के माध्यम से आरोपी को दोषी मानते हुए अदालत ने सजा सुनाई।
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