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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्तुबर से होगा लागू

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ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान 1 अक्तुबर से होगा लागू
– नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने अधिकारियों को ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के दिए निर्देश
– प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों के किए जाएंगे चालान

गुरूग्राम, 28 सितम्बर। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा गुरूग्राम सहित पूरे एनसीआर क्षेत्र में 1 अक्तुबर से ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा ने निगम क्षेत्र में ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ग्रैप के दौरान प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों के चालान किए जाएंगे तथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए जाएंगे।

निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मैकेनिकल स्वीपिंग का दायरा बढ़ाएं तथा यह सुनिश्चित करें कि मुख्य सडक़ों की अधिक से अधिक सफाई मैकेनिकल तरीके से ही की जाए। इसके साथ ही धूल को उडऩे से रोकने के लिए सडक़ों व पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव किया जाएगा। इसके लिए टैंकरों व दमकल वाहनों के माध्यम से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट के शोधित पानी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा, ठोस कचरा व मलबा उठान सुनिश्चित किया जाएगा। निगमायुक्त ने अधिकारियों का निर्देश दिए कि कहीं पर भी कचरा व मलबा पड़ा नहीं होना चाहिए। निगमायुक्त ने कहा कि इनफोर्समैंट टीमें अपने-अपने क्षेत्र में निर्माण सामग्री विके्रताओं को पर्यावरण नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए कहेंगी। इसके तहत निर्माण सामग्री पर पानी का छिडक़ाव करके उसे कवर करना अनिवार्य है। इसके साथ ही निर्माण सामग्री व मलबा परिवहन करते समय उसे कवर करना भी अनिवार्य होगा। निगमायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सभी ढ़ाबों, रेस्टोरेंट व होटलों को ये आदेश भी दें कि वे लकड़ी व कोयले का इस्तेमाल ग्रैप के दौरान नहीं करेंगे। निगम टीमें क्षेत्र में लगातार निगरानी बनाए रखें तथा कचरे में आग लगाने वालों सहित प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों पर कार्रवाई करें। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं पर भी कचरा, मलबा या बागवानी कचरा पड़ा नहीं होना चाहिए। इसे तुरंत प्रभाव से उठाना सुनिश्चित करें।

निर्माण एवं तोडफ़ोड़ जारी रखने हेतु पोर्टल पर करना होगा पंजीकरण :- ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान के तहत 500 वर्ग मीटर आकार व इससे बड़े साईज के क्षेत्र में निर्माण एवं तोडफ़ोड़ गतिविधियां केवल वही जारी रखे सकेंगे, जो वैब पोर्टल https://dustapphspcb.com पर अपना पंजीकरण करवाएंगे तथा गतिविधियां करते समय पर्यावरण नियमों की पालना सुनिश्चित करेंगे। एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल, निर्माण सामग्री एवं निर्माण साईट को कवर करना तथा पानी का छिडक़ाव करना अनिवार्य है। उन्हें प्रतिदिन वैब पोर्टल पर अपडेट करना होगा। निगमायुक्त ने निगम अधिकारियों से कहा कि वे नगर निगम गुरूग्राम द्वारा संचालित निर्माण साईटों के बारे में पोर्टल पर पंजीकरण करवाएं। इसके साथ ही प्राईवेट व्यक्ति भी अपना पंजीकरण वैब पोर्टल पर करवाना सुनिश्चित करें।

नागरिकों को किया जाएगा जागरूक : निगमायुक्त ने कहा कि गुरूग्राम के नागरिकों को ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूक भी किया जाएगा। नागरिकों को प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी तथा उन्हें इन गतिविधियों को ना करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके तहत होर्डिंग व बैनर सहित अन्य प्रचार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा।

प्रतिकूल वायु गुणवत्ता को चार चरणों में किया जाएगा वर्गीकृत : वायु गुणवत्ता के पूर्वानुमान के आधार पर एक्यूआई के उस चरण में अनुमानित प्रतिकूल स्तर तक पहुंचने से कम से कम तीन दिन पहले ग्रैप के चरणों के तहत प्रबंधात्मक कार्रवाई लागू की जाएगी। इस बार दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक पूरे एनसीआर क्षेत्र का माना जाएगा। शैड्यूल के अनुसार पहला चरण तब लागू होगा, जब एक्यूआई 201 से 300 के बीच खराब श्रेणी में होगा, वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे चरण तब लागू होंगे, जब एक्यूआई 300 के ऊपर चला जाएगा। इन चरणों के हिसाब से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई लागू की जाएंगी। दूसरा चरण एक्यूआई 301 से 400, तीसरा चरण एक्यूआई 401 से 450 तथा चौथा चरण एक्यूआई 450 से ऊपर होने पर लागू किया जाएगा।

‘गुरूग्राम में गे्रडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना सुनिश्चित करने के लिए निगमायुक्त द्वारा अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत वायु गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।’-सुभाष यादव, नोडल अधिकारी, पर्यावरण एवं स्थिरता विंग।
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