ठोस कचरा प्रबंधन नियम की अवहेलना पर किया गया चालान
– जोन-3 क्षेत्र के सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने मिश्रित कचरा उठाने वाले वाहन का किया 5 हजार रूपए का चालान
गुरूग्राम, 24 मई। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत अलग-अलग कचरा उठान करना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना पाए जाने पर उल्लंघनकर्ता का नियमानुसार चालान करने का प्रावधान है।
नगर निगम गुरूग्राम के जोन-3 क्षेत्र के सफाई निरीक्षक जितेन्द्र कुमार की टीम ने मंगलवार को क्षेत्र की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए एक कचरा उठान वाहन को चैक किया गया। चैकिंग के दौरान वाहन में अलग-अलग कचरा होने की जगह मिश्रित कचरा पाया गया। टीम ने मौके पर ही वाहन का 5 हजार रूपए का चालान किया तथा वाहन चालक को ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करने की हिदायत दी।
उल्लेखनीय है कि नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन नियम, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम सहित अन्य संबंधित नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए क्षेत्र में विशेष टीमों का गठन किया हुआ है। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्र में लगातार निरीक्षण कर रही हैं तथा उल्लंघनकर्ताओं के चालान किए जा रहे हैं। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत प्राथमिक स्तर पर ही कचरा अलग-अलग करने तथा उस कचरे का परिवहन भी अलग-अलग करने का प्रावधान किया गया है। अगर कोई वाहन मिश्रित कचरा कलैक्शन करता है, तो नियमानुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।
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