चंडीगढ़। चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा बिल्डिंग वॉयलेशन व मिसयूज को लेकर की जारी की गई अधिसूचना को लेकर जहां चंडीगढ़ के व्यापारी एक जुट होकर इसका डटकर विरोध कर रहे हैं, वहीं पर चंडीगढ़ सांसद किरण खेर ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधीश को तुरंत इसके वापिस करने के आदेश दिए हैं।
किरण खेर ने उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश जैन द्वारा लिखे गए पत्र का हवाला देते हुए सांसद किरण खेर ने जिलाधीश को कहा है कि इस कैपिटल ऑफ पंजाब (विकास और विनियमन ) अधिनियम १९५२ में संसोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को है, इस मामले पर चंडीगढ़ प्रशासन को खुद इस तरह का आदेश जारी करने का औचित्य नहीं बनता। उन्होंने उद्योग व्यापार मंडल चंडीगढ़ के अध्यक्ष कैलाश जैन के पत्र का हवाला देते हुए इसे तुरंत वापस लेने के लिए कहा है।