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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करें सुनिश्चित-डा. वैशाली शर्मा

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बल्क वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना करें सुनिश्चित-डा. वैशाली शर्मा
– नियमों की अवहेलना करने वालों पर की जाएगी नियमानुसार कार्रवाई
– नगर निगम गुरूग्राम की टीमें करेंगी मौका निरीक्षण

गुरूग्राम, 16 नवम्बर। ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों को अपने यहां से उत्पन्न होने वाले कचरे का निपटान स्वयं के स्तर पर करना अनिवार्य है। अगर कोई इन नियमों की अवहेलना करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्माने का प्रावधान है। नियम के तहत प्रतिदिन 50 किलोग्राम या इससे अधिक कचरा उत्पन्न करने वाले बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में आते हैं।

उक्त बात नगर निगम गुरूग्राम की अतिरिक्त आयुक्त डा. वैशाली शर्मा ने अपने कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान कही। बैठक में उपस्थित स्वच्छता विंग से जुड़े अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि विशेष सैनीटेशन इनफोर्समैंट टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों जैसे हॉटल, मॉल्स, मैरीज पैलेस, रिहायशी सोसायटियों, स्कूल, कॉलेज, रेस्टोरेंट आदि का मौका निरीक्षण करें तथा यह सुनिश्चित करें कि इन स्थानों पर उत्पन्न होने वाला कचरा बल्क वेस्ट जनरेटर द्वारा स्वयं के स्तर पर ही निष्पादित किया जा रहा हो। अगर कोई बल्ट वेस्ट जनरेटर ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की अवहेलना करता है, तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ ही अन्य दंडात्मक कार्रवाई करें।

बैठक में इकोग्रीन एनर्जी के प्रतिनिधियों ने बताया कि काफी संख्या में ऐसे बल्क वेस्ट जनरेटर हैं, तो उनके माध्यम से कचरा नहीं उठवाते, बल्कि प्राईवेट लोगों को अपना कचरा सौंपते हैं। कचरा उठान करने वाले ये प्राईवेट लोग इधर-उधर कचरा डालते हैं, जिससे शहर में गंदगी बढ़ती है। इस पर अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि मौका निरीक्षण करने वाली टीमें यह सुनिश्चित करेंगी कि इधर-उधर कचरा ना डले तथा अगर कोई व्यक्ति कचरा डालता है, तो उसके वाहन को जब्त करवाने के साथ ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाए। इसके साथ ही संबंधित बल्क वेस्ट जनरेटर को भी इस बारे में आगाह किया जाए। जो बल्क वेस्ट जनरेटर अधिकृत एजेंसी के अलावा अन्य एजेंसी या व्यक्ति को कचरा सौंपता है, वह इस बारे में नगर निगम को सूचित करना सुनिश्चित करेगा कि उनके यहां से ले जाए जाने वाले कचरे का कहा निस्तारण हो रहा है।

नागरिकों से किया सहयोग का आह्वान : अतिरिक्त निगमायुक्त डा. वैशाली शर्मा ने गुरूग्राम के नागरिकों से आह्वान किया कि वे गुरूग्राम को स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग दें। इधर-उधर कचरा ना फैलाएं तथा कचरे को अलग-अलग करके ही कचरा गाड़ी में डालें। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा मिक्स कचरा उठाना बन्द कर दिया गया है। सभी नागरिकों का यह कत्र्तव्य है कि वे अपने यहां से निकलने वाले कचरे को अलग-अलग करें। होम कंपोस्टिंग करें तथा कचरे से तैयार होने वाली खाद का उपयोग पौधों के लिए करें। इससे एक ओर जहां बंधवाड़ी लैंडफिल साईट पर कचरे का बोझ कम होगा, वहीं दूसरी ओर शहर में हरियाली को भी बढ़ावा मिलेगा। यह शहर यहां के नागरिकों का है तथा ‘मेरा शहर मेरी पहचान’ की दिशा में कार्य करते हुए शहर को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। उन्होंने कहा कि मकान मालिक, किराएदार, ग्राहक हो या दुकानदार-गुरूग्राम की स्वच्छता में सब हैं भागीदार।
बैठक में संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरीओम अत्री, कार्यकारी अभियंता सुंदर श्योराण, स्वच्छता सलाहकार अनिल मेहता, सफाई अधिकारी विजेन्द्र शर्मा एवं वरिष्ठ सफाई निरीक्षक ऋषि मलिक सहित स्वच्छता शाखा, इकोग्रीन एनर्जी व ह्यूमन मैट्रिक्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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