– डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर डा. विजयपाल यादव ने सैक्टर-44 वैंडिंग जोन के वैंडरों के साथ ही व्यक्तिगत सुनवाई
– किराए पर वैंडिंग कार्ट लेकर वैंडिंग कार्य करने वालों तथा किराए वैंडिंग कार्ट दूसरे को देने वालों को कार्ट खाली करने की दी हिदायत
गुरूग्राम, 7 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम के डिप्टी म्यूनिसिपल कमिशनर डा. विजयपाल यादव ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा स्थापित वैंडिंग जोनों में किराए पर वैंडिंग कार्ट लेकर वैंडिंग कार्य करना तथा अपनी कार्ट दूसरे व्यक्ति को किराए पर देना या स्थानांतरित करना नियमों के खिलाफ है। इस प्रकार की अवहेलना पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डा.यादव ने उक्त निर्देश बुधवार को नगर निगम गुरूग्राम के कार्यालय में सैक्टर-44 वैंडिंग जोन से आए वैंडरों के साथ व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए। उन्होंने कहा कि जांच एवं सर्वे के दौरान इस प्रकार के मामले सामने आए हैं कि वैंडिंग जोन के अंदर कुछ लोगों द्वारा अपने नाम से ली गई वैंडिंग कार्ट को दूसरे किसी व्यक्ति को किराए पर दिया गया है और वही व्यक्ति मौके पर वैंडिंग कार्य कर रहा है। इस प्रकार की गतिविधियां किसी भी सूरत में कानून के तहत नहीं हैं। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा वैंडिंग कार्ट किराए पर देने वालों तथा किराए पर लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गुरूग्राम में स्थित सभी वैंडिंग जोन में किराए पर वैंडिंग कार्ट लेकर कार्य कर रहे व्यक्तियों को आगाह किया कि वे तुरंत प्रभाव से कार्ट को खाली कर दें अन्यथा नगर निगम गुरूग्राम द्वारा उनका सामान जब्त किया जाएगा। इसके अलावा, जिन लोगों ने अपनी वैंडिंग कार्ट किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दी हुई है, वे कार्ट को सरेंडर करें। उन्होंने कहा कि नियम के मुताबिक वैंडिंग जोन में तंदूर एवं भट्टी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अत: जो लोग तंदूर व भट्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे तुरंत प्रभाव से इसे हटा लें।
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