– जोन-4 क्षेत्र के रहेजा मॉल तथा आईएलडी मॉल में 12 प्रतिष्ठानों को किया गया सील
गुरूग्राम, 19 मार्च। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में किसी भी प्रकार के व्यवसाय के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 में वर्णित धाराओं के तहत ट्रेड लाईसैंस लेना अनिवार्य है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ट्रेड लाईसैंस नहीं लेने वाले प्रतिष्ठानों को सील करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।
इसी कड़ी में जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-4 की टीम शुक्रवार को सोहना रोड़ स्थित रहेजा मॉल तथा आईएलडी मॉल पहुंची। यहां पर टीम ने 12 प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई की। इनमें पैराडाईज बिरयानी, क्लोड स्पा, सिग्नेचर स्पा, द रॉयल, रॉयल गोल्ड, रोज गोल्ड, गोल्डन स्पा, अलकॉर स्पा, अरियाना स्पा, बॉडी एंड सोल स्पा, ऑरचिड तथा रैड ऑरचिड स्पा आदि प्रतिष्ठान शामिल हैं। यह कार्रवाई जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-4 देवेन्द्र कुमार की टीम के सदस्यों टैक्सेशन इंस्पैक्टर पंकज सलूजा व अन्य कर्मचारियों ने की।
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