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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

चाचा भतीजे की लड़ाई में आम आदमी क्यो पीसे? : चंद्रमोहन

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— पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा,बिना किसी विलम्ब के रद्द करें जिला पंचकूला के विनियमन एक्ट की अधिसूचना
— जिला पंचकूला के साथ सौतेला व्यवहार असहनीय : पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन
(28 नवम्बर 2020)। चाचा भतीजे की लड़ाई में आम आदमी क्यो पीस रहा है,यह कहना पूर्व उप मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता चंद्रमोहन का है।दरअसल, राज्य सरकार के नगर व ग्राम आयोजना विभाग द्वारा 25 नवम्बर 2020 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें हरियाणा नगरीय क्षेत्र और विकास अधिनियम 1975 की धारा 7 क को लागू किया गया है।चंद्रमोहन ने कहा कि इस अधिसूचना को जारी करने से इलाके के 212 गांवो को शामिल कर दिया है जिससे अब छोटे प्लाटों को रजिस्ट्री नही हो सकेगी तो वही अब आम व गरीब आदमी अपना आइशियाना भी नही बना सकेगा।पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का कहना है कि अब चाचा भतीजा की लड़ाई में इलाकावासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

चंद्रमोहन बिश्नोई ने कहा कि इस एक्ट के अनुसार जहां अब 1 एकड़ से कम की कोई क्रय,विक्रय,पट्टा अथवा उपहार सम्बंधित दस्तावेजो के पंजीकरण नही होगा तो वही कोई छोटे प्लाट की रजिस्ट्री भी नही होगी।ऐसा होने से अब लोगो के लिए दिक्कत खड़ी हो गई है।भाजपा-जजपा सरकार को जनता से कोई सरोकार नहीं है।हरियाणा के जिला पंचकूला में ही विनियमन एक्ट 1975 की धारा 7 क को भी लागू किया गया है जिससे यह साफ तौर पर जाहिर होता है कि भाजपा जजपा सरकार को कालका की जनता से कोई सरोकार नहीं है।

पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन का कहना है कि ऐसे कानून के लागू होने से आम आदमी को तो नुकसान होगा ही वही हजारो लोगो के रोजगार पर भी आंच आएगी।जिला पंचकूला के साथ सौतेला व्यवहार बिल्कुल असहनीय है।राज्य सरकार तुरन्त इस अधिसूचना को रद्द करे अन्यथा कांग्रेस जन आंदोलन के माध्यम से आवाज बुलंद करेगी।