- बीएस-6 वाहनों की अलग पहचान के लिए लाया गया नया कानून
- पेट्रोल, सीएनजी और डीजल सभी प्रकार के फोरव्हीलर पर होगा लागू
दैनिक भास्कर
Jun 07, 2020, 10:41 AM IST
नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने भारत स्टेज (बीएस)-6 फोरव्हीलर वाहनों के लिए विशेष पहचान को अनिवार्य कर दिया है। यह नया नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगा।
नंबर प्लेट पर लगेगी हरी पट्टी
मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी बयान के मुताबिक, बीएस-6 फोरव्हीलर की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स या नंबर प्लेट के ऊपर एक हरी पट्टी लगाई जाएगी। इससे इन वाहनों की आसानी से पहचान हो जाएगी। यह नया नियम पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों प्रकार के फोरव्हीलर पर लागू होगा।
1 अप्रैल 2020 से लागू हुए हैं नए एमिशन नॉर्म्स
मंत्रालय का कहना है कि 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में नए एमिशन नॉर्म्स अनिवार्य किए गए हैं। ऐसे वाहनों की पहचान के लिए अन्य देशों में भी विशेष चिह्न लगाए जाते हैं। इसी को देखते हुए भारत में भी यह नया नियम बनाया गया है।
1 सेमी चौड़ी होगी हरी पट्टी
मंत्रालय के मुताबिक, सभी बीएस-6 फोरव्हीलर की नंबर प्लेट के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टी लगाई जाएगी। वाहन के ईंधन के अनुरूप इस हरी पट्टी पर एक स्टीकर भी लगाया जाएगा। पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर नीले रंग का स्टिकर होगा। वहीं डीजल वाहनों पर ओरेंज रंग का स्टिकर होगा।