Chandigarh Today

Dear Friends, Chandigarh Today launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards http://chandigarhtoday.org

Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

जिला प्रशासन ने जारी की गाइडलाइन

0
423
  • कर्फ्यू अब रात 9 से सुबह 5 बजे तक, यानी 2 घंटे की ढील और बढ़ी

दैनिक भास्कर

Jun 02, 2020, 08:18 AM IST

लुधियाना. स्टेट की तर्ज पर जिले को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस सिलसिले में सोमवार को छूट का दायरा बढ़ाते हुए जिला प्रशासन की ओर से  नए दिशा-निर्देश जारी किए गए। काफी कुछ स्टेट की गाइडलाइन के मुताबिक ही है।

अब लुधियाना जिले में रात का कर्फ्यू रात 9 से सुबह 5 बजे रहेगा। इस दौरान आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी में मंजूरी दी जाएगी। अब दुकानें शाम 7 बजे और ठेके रात 8 बजे तक खुल सकेंगे।

दुकानों के लिए पहले शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित था। इंटर स्टेट बस सर्विस को भी हरी झंडी दे दी गई है। वहीं, धार्मिक स्थल, होटल, माॅल्स खोलने को लेकर फैसला 7 जून के बाद लिया जाएगा। इनके लिए गाइडलाइन बनाई जा रही है।

इसी तरह स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थान, जिम स्वीमिंग पूल, आयोजन फिलहाल  लॉकडाउन 5.0 यानी 30 जून तक बंद ही रहेंगे।

उधर, पुलिस कमिश्नर ने भी लाइव सेशन में लोगों के सवालों के जवाब दिए। उन्होंने  बताया कि अब इंडस्ट्री 24 घंटे चलाई जा सकेगी। इसी तरह रेहड़ी-फड़ियां यदि ट्रैफिक जाम की वजह बनी तो पुलिस उन्हें हटवाएगी।

उनके मुताबिक सुबह 7 से शाम 7 बजे के अतिरिक्त अगर किसी दुकानदार को लेखाजोखा या अन्य कोई काम है तो शटर बंद करके कर सकते हैं। रात 9 बजे के बाद मेडिकल एमरजेंसी व एसेंशियल गुड्स को भी छूट रहेगी। उन्होंने बताया कि 14 दिन में मास्क नहीं पहनने के 7000 के करीब चालान किए गए।