मुंबई. बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से पूछा कि वह कानूनी कार्रवाई में शामिल होने के लिए भारत कब लौटेंगे। विशेष अदालत ने 5 जनवरी को माल्या को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया था। माल्या ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
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मामले की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को माल्या के वकील ने जस्टिस इंद्रजीत महंती और सारंग कोटवाल के सामने कहा कि भगोड़ा घोषित कर माल्या की संपत्तियां जब्त करने की इजाजत देना लेनदारों के हितों के खिलाफ है। माल्या खुद बैंकों का पैसा लौटाने की पेशकश कर चुके हैं।
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भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून को सख्त और गलत बताते देते माल्या के वकील ने कहा कि यह केंद्र को सब कुछ जब्त करने की इजाजत देता है, चाहे संपत्ति अपराध से जुड़े धन से खरीदी गई हो या नहीं।
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भगोड़ा आर्थिक अपराधी कानून को सख्त और गलत बताते देते माल्या के वकील ने कहा कि यह केंद्र को सब कुछ जब्त करने की इजाजत देता है, चाहे संपत्ति अपराध से जुड़े धन से खरीदी गई हो या नहीं।
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वकील ने कहा कि माल्या तो लौटना चाहते हैं लेकिन ब्रिटिश अदालत ने बिना इजाजत उनके देश छोड़ने पर रोक लगा रखी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वह केवल रक्षात्मक आदेश था क्योंकि माल्या ने उनके प्रत्यर्पण की कार्यवाही को चुनौती दी थी।
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न्यायाधीशों ने सवाल किया,’आप स्वयं वापस लौट सकते हैं, क्या आपने कभी इंग्लैंड की अदालत के पास जाकर कहा कि आप (भारत) वापस लौटकर कार्रवाई का सामना करना चाहते हैं?’