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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

स्पेशल सीबीआई कोर्ट में आज गुरमीत, कृष्णलाल, निर्मल और कुलदीप की पेशी

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पंचकूला. पत्रकार रामचंद्र छत्रपति मर्डर केस में 16 साल बाद फैसला आएगा। पंचकूला की स्पेशल सीबीआई कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगी। इस मामले डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह के साथ कृष्ण लाल, निर्मल और कुलदीप आरोपी हैं। इस मामले में दो आई विटनेस हैं। 40 से ज्यादा गवाह हैं।

साध्वी यौन शोषण मामले में 20 साल की सजा भुगत रहे डेरा प्रमुख गुरमीत सिंह को रोहतक की सुनारिया जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाएगा। बाकी सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश होना होगा। इस कारण पंचकूला में धारा-144 लागू कर दी है। कोर्ट के आसपास का एरिया सील कर दिया गया है।

सीबीआई के पास पहुंचा था मामला :

साध्वी यौन शोषण मामले में जो लेटर लिखा गया था, उसी के आधार पर पत्रकार रामचंद्र छत्रपति ने अपने अखबार में खबरों को प्रकाशित किया था। छत्रपति पर दबाव बनाया गया। इसके बाद 24 अक्टूबर 2002 को उन पर गोलियों से हमला कर दिया। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा था।

इस केस में सबसे अहम गवाह है खट्‌टा सिंह :
इस केस में सबसे अहम गवाह गुरमीत सिंह का पूर्व ड्राइवर खट्‌टा सिंह है। खट्‌टा सिंह ने कोर्ट को दिए बयानों में बताया है कि जिस दिन पूरा सच अखबार में खबर आई थी तो वह डेरा प्रमुख के साथ जालंधर में गया हुआ था। शाम को वापस आए तो उस दौरान कृष्ण लाल ने गुरमीत सिंह को अखबार दिखाया था। इसके बाद रामचंद्र को मारने की प्लानिंग बनाई गई थी। बयानों के अनुसार कृष्ण लाल की रिवाॅल्वर को गुरमीत सिंह रखता था।

किस पर क्या आरोप :

  • 10 नवंबर 2002 काे हाईकोर्ट के आदेश पर डेरा प्रमुख और अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
  • डेरा प्रमुख गुरमीत सिंहपर मर्डर का आदेश देनेका आरोप है।
  • डेरे के पूर्व मैनेजर कृष्ण लाल पर मर्डर के लिए डायरेक्शन देने का आरोप है।
  • आरोप है कि बाइक पर सवार कुलदीप ने दिनदहाड़े बीच सड़क पत्रकार रामचंद्र को सिर में लाइसेंसी रिवाॅल्वर से गोली मारी थी। कुलदीप के साथ उस वक्त निर्मल भी मौजूद बताया गया था।
  • आरोपियों से मिली रिवाॅल्वर भी डेरे के पूर्व मैनेजर कृष्ण लाल की थी। उसके पास से डेरे के लाइसेंस पर रजिस्टर्ड वॉकी टॉकी भी मिला था।
  • उसकी कॉल डिटेल में सामने आया था कि उसने डेरे की पीसीआर और डेरे में ही कॉल की थी।

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पंचकूला में धारा-144 लागू