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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

नगर निकाय में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का सौ फीसदी ब्याज माफ, दो महीने के लिए छूट

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चंडीगढ़। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने प्रदेश की पालिकाओं में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान एक जनवरी 2019 से 28 फरवरी 2019 तक एकमुश्त जमा कराने पर 100 फीसदी ब्याज माफ करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

यह जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कविता जैन ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश की नगर पालिका, नगर परिषद एवं नगर निगम क्षेत्रों में रिहायशी मकान मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का एकमुश्त भुगतान करने में 31 दिसंबर तक 30 प्रतिशत ब्याज की छूट प्रदान की गई थी।

आमजन के बीच बढ़ रहे उत्साह को देखते हुए एक प्रस्ताव तैयार किया गया था, जिसमें पालिकाओं में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान में अब तक के ब्याज पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जाए। इसपर मुख्यमंत्री ने अपनी मंजूरी प्रदान करते हुए पालिकाओं में रहने वाले लोगों को बडी सौगात दी है। मंत्री कविता जैन ने बताया कि पालिका अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह इस निर्णय की सूचना से आमजन को अवगत कराएं, ताकि अधिक से अधिक लोग अपना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया का पूरा भुगतान जमा करवा सकें।

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मंत्री कविता जैन। (फाइल)