चंडीगढ। हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्र में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स के ब्याज को 31 दिसंबर 2018 तक जमा कराने पर 30 प्रतिशत की छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी शुक्रवार को शहरी स्थानीय निकाल मंत्री कविता जैन ने दी। उन्होंने बताया कि इससे पहले जून 2018 तक नागरिकों को 20 प्रतिशत छूट का विकल्प मिला हुआ था।
जैन ने बताया कि प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया राशि के ब्याज पर 30 प्रतिशत छूट नागरिकों को देने संबंधी प्रस्ताव मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भेजा गया था। उन्होंने इसे मंजूरी देते हुए 31 दिसंबर 2018 तक इस छूट का लाभ उठाने की अवधि निर्धारित की है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस निर्णय से लाखों नागरिकों को फायदा पहुंचेगा। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने निकाय क्षेत्र में प्रॉपर्टी टैक्स बकाया पर ब्याज में छूट का फायदा उठाने के लिए अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें, ताकि अधिक से अधिक नागरिक योजना का लाभ उठा सकें।
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