नगर निगम गुरूग्राम विभिन्न मार्केट क्षेत्रों को बनाए सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री मार्केट
– निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा के निर्देश पर प्रथम चरण में 7 मार्केट क्षेत्रों को चिन्हित करके मार्केट वाईज टीमों को सौंपी गई हैं जिम्मेदारियां
– प्रथम चरण में सैक्टर-22, व्यापार केन्द्र, इरोज सिटी स्क्वेयर सैक्टर-49, सैक्टर-4, जेल कॉम्पलैक्स, सैक्टर-23 तथा आर्केडिया सैक्टर-49/50 रोड़ पर टीमों ने शुरू की कार्रवाई
– सरकार द्वारा जारी हिदायतों की पालना में प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक एवं थर्माकॉल से बने आईटम तथा पॉलीथीन कैरीबैग को जब्त करके चालान करने की की जा रही है कार्रवाई
गुरूग्राम, 4 जुलाई। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा विभिन्न मार्केट क्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त बनाने की दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रथम चरण में निगमायुक्त मुकेश कुमार आहुजा के निर्देश पर 7 मार्केट क्षेत्रों को चिन्हित करके मार्केट वाईज टीमों का गठन करके कार्रवाई करने की जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।
सोमवार को निगमायुक्त के निर्देश पर सैक्टर-22 मार्केट, व्यापार केन्द्र, इरोज सिटी स्क्वेयर सैक्टर-49, जेल कॉम्पलैक्स, सैक्टर-23 तथा सैक्टर-49/50 रोड़ स्थित आर्केडिया मार्केट क्षेत्रों में 7 अलग-अलग टीमों का गठन करके प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक व थर्माकॉल से बने आईटम तथा पॉलीथीन कैरीबैग के खिलाफ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत ना केवल प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त किया गया, बल्कि संबंधित दुकानदारों के चालान भी किए गए।
निगमायुक्त के निर्देश पर अतिरिक्त निगमायुक्त जयदीप कुमार द्वारा गठित टीमों में सफाई निरीक्षक दीपक डागर को सैक्टर-22 मार्केट, सफाई निरीक्षक जितेन्द्र को व्यापार केन्द्र मार्केट, सफाई निरीक्षक गौरव को इरोज सिटी स्क्वेयर सैक्टर-49, सफाई निरीक्षक हरीश शर्मा को सैक्टर-4 मार्केट, सफाई निरीक्षक अमन को जेल कॉम्पलैक्स मार्केट, सफाई निरीक्षक बलजीत को सैक्टर-23 मार्केट तथा सफाई निरीक्षक भूपेन्द्र को सैक्टर-49/50 रोड़ स्थित आर्केडिया मार्केट को प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक, थर्माकॉल से बने आईटम व पॉलीथीन कैरीबैग के खिलाफ कार्रवाई की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनमें प्लास्टिक स्टिक के साथ ईयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक बाल्स, प्लास्टिक स्टिक्स, कैंडी स्टिक्स, आईसक्रीन की स्टिक्स, सजावट के लिए पॉलीस्टाईनिन, प्लेट, कप, गिलास, कटलरी जैसे कांटे, चम्मच, तिनके, स्ट्रा, मिठाई के बक्से के चारों ओर लपेटने या पैकिंग फिल्म, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट के पैकेट पर चढऩे वाला प्लास्टिक कवर तथा 100 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक या पीपीसी बैनर, स्टिकर आदि शामिल हैं। इन नियमों की उल्ल्ंाघना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त ने कहा कि प्रथम चरण में 7 मार्केट क्षेत्रों को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त स्वच्छ बनाने सहित अन्य क्षेत्रों में भी कार्रवाई की जाएगी।
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