Chandigarh Today

Dear Friends, Chandigarh Today launches new logo animation for its web identity. Please view, LIKE and share. Best Regards http://chandigarhtoday.org

Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

आपके क्षेत्र में विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी सुविधा

0
60

आपके क्षेत्र में विशेष कैंप लगाकर दी जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स संबंधी सुविधा
– मंगलवार को सैक्टर-50 स्थित निर्वाणा कंट्री के आरडब्ल्यूए कार्यालय तथा सोहना रोड़ स्थित स्पेज आईटी पार्क के मैंटीनेंस ऑफिस में लगाए जाएंगे विशेष कैंप
– हरियाणा सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के भुगतान पर दिया जा रहा है ब्याज माफी का लाभ

गुरूग्राम, 31 जनवरी। नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के दिशा-निर्देश पर नगर निगम गुरूग्राम द्वारा नागरिकों को उनके आसपास के क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। इसी कड़ी में मंगलवार, 1 फरवरी को दो स्थानों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

इस बारे में जानकारी देते हुए नगर निगम गुरूग्राम के प्रवक्ता ने बताया कि निगमायुक्त के निर्देशों की पालना में जोनल टैक्स अधिकारी समीर श्रीवास्तव की टीम द्वारा मंगलवार को सैक्टर-50 स्थित निर्वाणा कंट्री के आरडब्लयूए कार्यालय तथा सोहना रोड़ स्थित स्पेज आईटी पार्क के मैंटीनेंस ऑफिस में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इन विशेष कैंपों में आप ना केवल अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर पाएंगे, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स से संबंधित अगर आपकी कोई शिकायत है, तो उसका भी मौके पर ही समाधान होगा। जोनल टैक्सेशन ऑफिसर स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर मौजूद रहेंगे।

नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त मुकेश कुमार आहुजा के अनुसार हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना की पालना में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स पर ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा है। सरकार की इस लाभकारी योजना के लिए 31 मार्च 2022 तक आप अपने संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करें। उन्होंने बताया कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है, वे तुरंत भुगतान करें तथा ब्याज माफी का लाभ उठाएं।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों एवं खाली प्लाटों का वार्षिक रूप से प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य होता है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगता है। हरियाणा सरकार द्वारा 31 मार्च तक संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वालों को इस ब्याज माफी का लाभ दिया जा रहा है।
0 0 0