चंडीगढ़ ( एफपीएन ) राज्य उपभोक्ता झगड़ा निवारण आयोग पंजाब ने तीन विभिन्न उपभोक्ता शिकायतों पर फैसला देते हुए सख्त रवैया अपनाया। आयोग ने हाउसिंग सोसायटी को आदेश दिया कि वह 3 माह के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी कर के कानूनी कब्जा उपभोक्ता को दें, साथ ही ₹100000 काम में देरी होने और मानसिक परेशानी का मुआवजा अलग से दिया जाए।
राज्य आयोग के जज आर. के. गोयल व मेंबर किरण सिब्बल ने शिकायतकर्ता के वकील दीपक कांसल की दलीलों से सहमति जताते हुए तीन विभिन्न शिकायतों में संयुक्त फैसला सुनाया। शकुंतला देवी , भगवान सिंह व हरबंस सिंह की उपभोक्ता शिकायत पर प्रीत लैंड प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर 86, मोहाली को आदेश दिया कि वे प्रत्येक उपभोक्ता को 3 माह के भीतर ना सिर्फ प्लाट का कानूनी कब्जा दें साथ ही ₹100,000/- का जुर्माना भी अदा करें। इतना ही नहीं मुकदमा खर्चा सहित मानसिक परेशानी देने के एवज में ₹30,000/- प्रति शिकायतकर्ता भी दिया जाए। उपभोक्ता आयोग ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि यदि कंपनी प्लॉट का कानूनी कब्जा निश्चित समय के भीतर देने में असमर्थ रहती है तो उसे शिकायतकर्ता को उसकी पूरी रकम 12% ब्याज समेत चुकानी होगी।
याद रहे कि पिछले कुछ समय से विभिन्न हाउसिंग कंपनियों की अनियमितताओं के चलते सैकड़ों लोग परेशानी झेल रहे थे। शिकायतकर्ता के वकील दीपक कांसल के अनुसार उपभोक्ता अदालतों के सख्त रुख ने आम लोगों में सरकार व अदालतों के प्रति एक नई आशा जगाई है, उन्होंने कहा कि करोना महामारी में उपभोक्ता अदालत का यह फैसला आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है।