प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों पर नगर निगम गुरूग्राम हुआ सख्त
– प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों के काटे जाएंगे सीवरेज और पानी के कनैक्शन
– नगर निगम गुरूग्राम द्वारा 2800 प्रॉपर्टी मालिकों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने के लिए भेजा नोटिस, 15 दिन में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की दी हिदायत
गुरूग्राम, 5 अक्तुबर। हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत ब्याज माफी एवं भारी छूट देने के बावजूद भी जो प्रॉपर्टी मालिक अपने प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ नगर निगम गुरूग्राम ने अब सख्त रूख अपना लिया है। इसके तहत प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने वालों के सीवरेज और पानी के कनैक्शन काटने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसे 2800 प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस भेजे गए हैं, जिन पर एक लाख रूपए या इससे अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। नोटिस के माध्यम से उन्हें 15 दिन के भीतर संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की हिदायत दी गई है। अगर निर्धारित समयावधि में प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं किया जाता है, तो संबंधित प्रॉपर्टी मालिक का सीवरेज व पानी का कनैक्शन काट दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रॉपर्टी को सील करके नीलामी की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
नगर निगम गुरूग्राम के जोनल टैक्सेशन ऑफिसर (मुख्यालय) दिनेश कुमार के अनुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके तहत अप्रैल से सितम्बर तक सरकार की ओर से जारी छूट का लाभ प्रदान करते हुए लगभग 145 करोड़ रूपए का प्रॉपर्टी टैक्स जमा हुआ है। गत वित्त वर्ष में 168 करोड़ रूपए के प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली नगर निगम गुरूग्राम द्वारा की गई थी।
नो ड्यूज के लिए तहसीलों में काऊंटर की व्यवस्था : नगर निगम गुरूग्राम क्षेत्र में स्थित तहसील कार्यालयों में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स काऊंटर की अलग से व्यवस्था की गई है। इन काऊंटरों पर प्रॉपर्टी का पंजीकरण करवाने से पूर्व प्रॉपर्टी टैक्स एवं नगर निगम गुरूग्राम से संबंधित अन्य प्रकार की अदायगी करके नो-ड्यूज सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकता है। इससे एक ओर जहां प्रॉपर्टी का पंजीकरण करवाने वालों को सहूलियत मिली है, वहीं दूसरी ओर नगर निगम गुरूग्राम को भी राजस्व प्राप्त हो रहा है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त विनय प्रताप सिंह के अनुसार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत जो प्रॉपर्टी मालिक अपना संपूर्ण बकाया प्रॉपर्टी टैक्स 31 अक्तुबर तक जमा करवाएंगे, उन्हें वर्ष 2010-11 से लेकर वर्ष 2016-17 तक के प्रॉपर्टी टैक्स पर 25 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स में लगने वाले ब्याज में भी सरकार द्वारा एकमुश्त छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन संपत्ति मालिकों ने विगत तीन वर्षों में अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 जुलाई तक जमा करवाया है, उन्हें नियमित 10 प्रतिशत छूट के साथ अतिरिक्त 10 प्रतिशत छूट भी दी जाएगी। ऑटो डेबिट तरीके से भुगतान करने वालों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा। नगर निगम गुरूग्राम की सीमा में गांवों के लाल डोरा क्षेत्र में स्थित रिहायशी संपत्तियों पर उन सपंत्ति मालिकों को 50 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया है। चेरीटेबल शिक्षण संस्थान, चेरीटेबल अस्पताल और विशेष बच्चों के लिए चल रहे स्कूल, जो सरकारी स्कूलों और अस्पतालों के समान शुल्क लेते हैं, उन्हें शत-प्रतिशत छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा शहर की सभी आरडब्ल्यूए के लिए भी इन्सैंटिव योजना की शुरूआत की है। जो आरडब्ल्यूए अपने यहां 80 प्रतिशत से अधिक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगी, उन्हें 5 लाख रूपए की इन्सैंटिव राशि नगर निगम द्वारा दी जाएगी।