- नए उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे
- अब उद्योग लगाने को दफ्तरों के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
Dainik Bhaskar
Jan 15, 2020, 09:43 AM IST
चंडीगढ़. चंडीगढ़ में मंगलवार शाम कैबिनेट मीटिंग हुई। इसमें पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट-2020’ (पंजाब व्यापार का अधिकार एक्ट-2020) को हरी झंडी मिल गई। उद्योग लगाने के लिए लोगों को जिला स्तरीय नोडल एजेंसी को एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। इसके बाद 15 दिन के अंदर परमिशन मिल जाएगी। अब अलग-अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।
बड़ा फायदा यह होगा कि सूबे में नए उद्योग लगाने के लिए उद्यमी प्रोत्साहित होंगे। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग में यह भी कहा कि एक्ट खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए कारोबार को आसान बनाएगा।
एक्ट का उद्देश्य नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की स्थापना करना और चलाने के लिए स्व -घोषणा के उपबंध के अलावा विभिन्न मंजूरियों और पड़तालों से छूट देकर इन नई ईकाईयों पर रेगुलेटरी का बोझ घट जाएगा। इस एक्ट में हर जिले में डिप्टी कमिश्नर को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर भी काम करेंगे।
इसके अलावा इनके अधीन एक जिला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और अन्य मैंबर समय-समय पर सरकार द्वारा नोटिफाई किये जाएंगे। जिला ब्यूरो ऑफ एंटरप्राइज को जिला स्तरीय नोडल एजेंसी का दर्जा दिया जाएगा जो कि राज्य सरकार और राज्य नोडल एजेंसी की समूची निगरानी, दिशा और नियंत्रण अधीन काम करेगा।
विस का विशेष सत्र बुलाने को राज्यपाल को अधिकृत किया
पंजाब मंत्रीमंडल ने राज्य की विधानसभा का दो-दिवसीय विशेष सत्र बुलाने के लिए राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर को अधिकृत किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने संविधान की 126वें संशोधन की पुष्टि करने का प्रस्ताव लाने और वस्तुएं और सेवाएं एक्ट को कानूनी रूप देने के लिए मंजूरी दे दी है।
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल ने 16 और 17 जनवरी को बुलाने के लिए राज्यपाल को सिफारिश करने का फैसला किया है। यह सत्र 16 जनवरी को अब सुबह 11 बजे राज्यपाल के भाषण के साथ शुरू होगा। इससे पहले सुबह 10 बजे निर्धारित था। 17 जनवरी को सुबह 10 बजे दिवंगत शख्सियतों को श्रद्धांजलि दी जाएंगी और इसके बाद संविधान (126वें संशोधन) बिल-2019 की पुष्टि के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा।
आरक्षण देने का समय 10 साल बढ़ेगा
126वें संवैधानिक संशोधन बिल के द्वारा पंजाब में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण 25 जनवरी, 2020 से और 10 सालों के लिए बढ़ेगा। 126वां संशोधन बिल 10 दिसंबर, 2019 को पास किया गया था।
जीएसटी में भी किया जाएगा संशोधन
पंजाब वस्तुएं और सेवाएं कर (संशोधन) ऑर्डीनेंस को मंजूरी दे दी है जिसके बारे में बिल पेश किया जायेगा। यह ऑर्डीनेंस 31 दिसंबर, 2019 को जारी किया गया था। जीएसटी एक्ट-2017 में कुछ संशोधन करने के लिए यह ऑर्डीनेंस लाया गया था।