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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

बच्ची बेचने वाले पिता, जिस्मफराेशी कराने वाली महिला, रेप करने वाले होटल मालिक काे उम्र कैद

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  • 13 साल की बच्ची से गैंगरेप में स्पेशल काेर्ट का 248 दिन में फैसला
     

Dainik Bhaskar

Aug 07, 2019, 04:33 AM IST

पटियाला. 13 साल की बच्ची को बेचने, उससे जिस्मफराेशी कराने व गैंपरेप का दाेषी मानते हुए स्पेशल कोर्ट ने तीन लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनाें काे 15-15 लाख रुपए जुर्माना भी भरना हाेगा। नंदनी निवासी ऋषी काॅलाेनी पटियाला, जीत राम उर्फ जीतू निवासी वाॅर्ड-2 पुराना मनाली,  रामजी उर्फ राजा निवासी को जुर्माना अदा न करने पर 2-2 साल की सजा भुगतनी हाेगी। दुष्कर्म अाैर धाेखाधड़ी की एक अाैर धारा में 10-10 साल की सजा अाैर 1-1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

जुर्माना अदा न करने पर एक साल अाैर सजा भुगतनी हाेगी। धारा 420 और 468 में 7-7 साल की सजा के साथ 1-1 लाख रुपए जुर्माना भरने का फैसला सुनाया। केस में महिला लवप्रीत कौर और हरविन्द्र हैरी भगाेड़ा करार दिए जा चुके हैं। जुर्माने की रकम में से 53 लाख रुपए बच्ची काे दिए जाएंगे। 

ये था मामला 

पिता रामजी ने बेटी काे लवप्रीत के पास 5 हजार में काम पर नंदनी के साथ मनाली भेज दिया। नंदनी ने बच्ची को जीतू के होटल मनाली में भेजा। वहां होटल मालिक ने बच्ची से दुष्कर्म किया। बच्ची किसी तरह पटियाला अा गई अाैर परिवार काे बताया। 24 अगस्त  2018 को अलग-अलग धाराअाें में केस दर्ज किया था।

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