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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

3 दोषियों की उम्रकैद काे फांसी में बदला जाए

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Dainik Bhaskar

Aug 04, 2019, 06:57 AM IST

ललित कुमार | चंडीगढ़  . जम्मू-कश्मीर के कठुआ में 8 साल की बच्ची से रेप और मर्डर मामले में जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने तीन दोषियों के लिए फांसी की मांग करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इन दोषियों को पठानकोट की अदालत से आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इनके अलावा एक आरोपी विशाल जंगोत्रा की रिहाई और तीन पुलिसकर्मियों को साजिश रचने के मामले में कम सजा दिए जाने को भी राज्य सरकार ने चुनौती दी है।

तीनों याचिकाओं पर 7 अगस्त को सुनवाई होगी। अपील याचिका में कहा गया है कि आरोपियों ने सोची समझी साजिश के तहत बच्ची को निशाना बनाया।  रंजिश के चलते उसका रेप करने के बाद मर्डर कर दिया।  गौरतलब कि 2018 जनवरी में इस वारदात को अंजाम दिया गया था।

पठानकोट के स्पेशल कोर्ट ने सुनाई थी सजा : पठानकोट की स्पेशल कोर्ट ने 10 जून को 6 दोषियों में से 3 को रेप और मर्डर का दोषी ठहराया था जबकि तीन को सबूत मिटाने का दोषी माना गया। सांझी राम, प्रवेश कुमार, दीपक खजुरिया को मर्डर, रेप, साजिश, किडनैपिंग का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पुलिसकर्मी आनंद दत्ता, सुरेंद्र कुमार, तिलक राज को सबूतों को मिटाने का दोषी मानते हुए पांच साल कैद सुनाई गई थी। इन तीनों दोषियों ने सजा सस्पेंड करने की मांग भी की है।