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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

शराब पीकर ऑटो चलाया, कोर्ट ने सुनाई 3 दिन कैद, जज बोले-तुम्हारी वजह से लोगों की जान जा सकती थी

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Dainik Bhaskar

May 29, 2019, 05:45 AM IST

  • चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया

चंडीगढ़. शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को अभी तक या जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाता था या फिर कोर्ट उन्हें दिनभर कोर्टरूम में खड़ा रहने की सजा सुनाती थी। लेकिन चंडीगढ़ जिला अदालत में पहली बार ऐसा हुआ है, कोर्ट ने 1 शख्स को शराब पीकर ऑटो चलाने पर 3 दिनों के लिए जेल भेजा।

मंगलवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट अभिषेक फुटेला की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। ये चंडीगढ़ कोर्ट में अपनी तरह का पहला फैसला है। सेक्टर-29 के दलीप कुमार को कोर्ट ने ये सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे मौके पर ही जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने 2 मई को डीडीआर की थी। दलीप ने शराब पी रखी थी और उसने सेक्टर-29 लाइट पॉइंट के पास 

ऑटो पलटा दिया। हालांकि उस समय ऑटो में कोई सवारी नहीं बैठी थी। लेकिन जज ने अपने फैसले में कहा कि दलीप ने जो किया, उससे किसी की जान जा सकती थी। इसलिए उसे सजा मिलनी चाहिए। 3 साल से कम की सजा होने पर मौके पर जमानत का प्रावधान होता है, लेकिन ऐसा इसलिए होता है, ताकि आरोपी कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर सके। लेकिन केस में दलीप ने जमानत नहीं ली। 

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