चंडीगढ़.दो महीने पहले सेक्टर-31 थाने के सब-इंस्पेक्टर राजबीर सिंह के खिलाफ 10 हजार रुपए की रिश्वत के आरोप में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। इस केस में सेक्टर-31 थाने की पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर गुरजीत कौर का भी नाम आ रहा था। तब गुरजीत भी शक के दायरे में थीं, लेकिन अब सीबीआई ने उन्हें क्लीन चिट दे दी है।
सीबीआई ने सोमवार को कोर्ट में राजबीर के खिलाफ चार्जशीट फाइल कर दी। इसमें सीबीआई ने गुरजीत कौर को गवाह बना दिया है। सीबीआई ने चार्जशीट में गुरजीत कौर की स्टेटमेंट भी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें राजबीर के रिश्वत मांगने के बारे में जानकारी नहीं थी।
गुरजीत ने सीबीआई को दी स्टेटमेंट में कहा कि 15 अक्टूबर 2018 को हल्लोमाजरा की मीनू के नाम से सेक्टर-31 थाने में चोरी की एक शिकायत आई थी। इस केस को उन्होंने कार्रवाई के लिए अगले ही दिन राजबीर को मार्क कर दिया। गुरजीत कौर ने कहा कि 28 अक्टूबर 2018 को राजबीर ने उन्हें बताया कि इस केस में शिकायतकर्ता मीनू और आरोपियों में समझौता हो गया है। उन्होंने दोनों परिवारों से बातचीत की और फिर समझौता करवाकर उन्हें भेज दिया। गुरजीत कौर ने कहा कि उनकी मीटिंग कुछ ही देर की थी और उन्हें पता नहीं था कि उनके नाम पर रिश्वत मांगी जा रही है।
सीबीआई के ट्रैप से बचकर भागा राजबीर, गाड़ी मिली थी एयरपाेर्ट रोड पर :
सीता राम ने राजबीर के खिलाफ सीबीआई को शिकायत दी थी। सीबीआई ने ट्रैप लगाया और 4 जनवरी को 10 हजार रुपए देकर सीता राम को राजबीर के पास जाने को कहा। जैसे ही राजबीर ने रकम लेने की कोशिश की, सीबीआई की टीम ने राजबीर को पकड़ना चाहा। लेकिन राजबीर मौके से फरार हो गया। उसने सीबीआई की टीम पर गाड़ी चढ़ाने की भी कोशिश की। लेकिन 5 दिनों बाद राजबीर ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया था।
चोरी के केस में मांगी थी राजबीर ने रिश्वत :
सीबीआई को हल्लोमाजरा के सीता राम ने शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि उसकी हल्लोमाजरा में मीट की दुकान है। उसकी दुकान पर शत्रुधन नाम का युवक काम करता था। 27 दिसंबर 2018 को राजबीर उसकी दुकान पर आया और शत्रुधन को पकड़ कर ले गया। राजबीर ने बताया कि उसके खिलाफ चोरी की शिकायत आई है जिसमें तीन और लड़कों को पकड़ा है। इन सबसे अब पूछताछ की जानी है। सीता राम सब-इंस्पेक्टर से मिलने सेक्टर-31 थाने गया। वहां राजबीर ने कहा कि एसएचओ गुरजीत कौर ने तीन लड़कों से 15-15 हजा रुपए और चौथे से 20 हजार रुपए मांगे है। अगर नहीं दिए तो उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी।
सीबीआई ने जोड़ी सबूत मिटाने की धारा :
सीबीआई ने राजबीर के खिलाफ पहले तो प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था। लेकिन अब उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 201 यानी सबूत मिटाना भी जोड़ दी है। अब मामले की अगली तारीख 20 मार्च है जिसमें इन सभी आरोपों को तय किए जाने की प्रक्रिया पर बहस होगी। वहीं, राजबीर के खिलाफ सीबीआई की टीम पर हमला करने की कोशिश में हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज हुआ था और उसमें भी पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है।
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