पानीपत.प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। इसके तहत 57 ग्राम पंचायतों, कन्या गुरुकुल वाले गांवों के साथ ही पवित्र शहर थानेसर नगरपालिका सीमा और पिहोवा में शराब पर पाबंदी रहेगी। सीएसडी कैंटीन के जरिए बेची जाने वाली रम पर आबकारी शुल्क 61 रु. प्रति प्रूफ लीटर तक कम किया है। इससे कैंटीन की शराब सस्ती होगी।
अगले साल एक करोड़ प्रूफ लीटर ज्यादा शराब बेचकर 23% अधिक कमाई का लक्ष्य है। 2018-19 में शराब बिक्री से 6300 रु. करोड़ की आय हुई। अगले साल के लिए 7500 करोड़ के राजस्व का लक्ष्य है। इसलिए माना जा रहा है कि अंग्रेजी शराब 5 से 15% और देसी शराब की बाेतल 5 रु. महंगी हो सकती है। 8 मार्च को फिर कैबिनेट बैठक बुलाई है। 9 मार्च को लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसलिए बैठक में अहम फैसले लिए जा सकते हैं।
पॉलिसी में ये प्रावधान भी
- अवैध बिक्री रोकने के लिए आबकारी विभाग में पुलिस के 350 जवान डेपुटेशन पर नियुक्त किए जाएंगे।
- देसी शराब का कोटा 10 करोड़ से बढ़ाकर 10.50 करोड़ और अंग्रेजी शराब का कोटा 6 करोड़ से 6.50 करोड़ प्रूफ लीटर किया है।
- घर में अंग्रेजी शराब रखने के लिए ऑनलाइन लाइसेंस भी ले सकेंगे।
- ठेकेदारों को बोली लगाने के लिए अब कुल राशि का 21 के बजाय 15% हिस्सा ही जमा कराना होगा।
- मॉल्स के अलावा पंचकूला, गुड़गांव व फरीदाबाद में ब्रेवरीज के लिए लाइसेंस दिए जाएंगे। इसके तहत मशीन लगा फ्रेश बीयर बेच सकेंगे।
जेल उप अधीक्षक के25% पदों पर सीधी भर्ती :जेल के उप अधीक्षक के 25% पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। बाकी 75% पदों को कम से कम 7 साल के अनुभव वाले सहायक अधीक्षक में से पदोन्नति द्वारा या किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में सेवारत किसी अधिकारी के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा भरा जाएगा।
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