चंडीगढ़/शिमला.प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 17 महीने से विदेश में रह रहे टीएमसी के राज्यसभा सांसद व अलकेमिस्ट ग्रुप के मालिक केडी सिंह से जुड़ी कंपनी की 239 करोड़ रुपए की संपत्तियां अटैच की हैं। ईडी ने 1,900 करोड़ रुपए के घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच को लेकर यह कार्रवाई की है।
ईडी ने सोमवार को एक बयान में बताया कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक कानून के तहत चंडीगढ़, पंचकूला, डेराबस्सी, एसएएस नगर मोहाली, हिमाचल में संपत्तियां अटैच की हैं। चंडीगढ़ में केडी सिंह की तीन कोठियां व रिपब्लिक ऑफ चिकन की कई फ्रेंंचाइजी शामिल हैं। वहीं कुफरी में एक होटल व सैकड़ों बीघा जमीन अटैच की है।
ईडी ने अलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी के एचडीएफसी बैंक में खाते पर भी रोक लगा दी है। जब्त संपत्तियों का कुल मूल्य 239.29 करोड़ रुपए है। ईडी ने पिछले साल इस जांच के सिलसिले में टीएमसी सांसद को समन जारी किया था। ईडी की जांच को देखते हुए पार्टी ने केडी सिंह को किनारे किया हुआ है।
सिंह ने अलकेमिस्ट समूह के चेयरमैन पद से 2012 में इस्तीफा दिया था। राज्यसभा में उनके ब्यौरे में उन्हें समूह का मानद चेयरमैन एवं संस्थापक बताया गया है। ईडी ने सिंह और उनकी कंपनी के खिलाफ सितंबर 2016 में जांच शुरू की थी। आरोप है कि अलकेमिस्ट इन्फ्रा रियल्टी ने 2015 से पहले गैरकानूनी सामूहिक निवेश योजना शुरू कर 1,916 करोड़ रुपए जुटाए। कंपनी ने यह योजना सेबी की मंजूरी के बिना शुरू की और निवेशकों को धोखा दिया।
चंडीगढ़ में 3 कोठियाें समेत कई प्रॉपर्टी अटैच
ईडी ने सोमवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित उनकी 6/6 कनाल की दो काेठियों को, सेक्टर 33 की एक कनाल की एक कोठी और आरओसी यानि रिपब्लिक ऑफ चिकन के कई फ्रैंचाइज शौरूमों को अटैच कर लिया है। बताया गया कि करीब 100 करोड़ के पंचकूला स्थित के डी सिंह के अस्पताल को भी ईडी अटैच करना चाह रही थी। लेकिन कानूनी अड़चन के कारण यह संभव नहीं हो पाया।
हिमाचल में दूसरों के नाम पर सैकड़ों बीघा जमीन :
- छराबड़ा में 5.72 करोड़ की लागत से खरीदी 30 बीघा जमीन
- रामपुरी में 49.5 बीघा जमीन 4.5 लाख प्रति बीघा की दर से खरीदी गई थी।
- 83.03 बीघा जमीन 4.5 लाख प्रति बीघा की दर से खरीदी
- 119.04 बीघा जमीन सोलन के राजेश के नाम पर खरीदी
- 105 बीघा जमीन सोलन की महिला के नाम पर खरीदी
क्यों किए थे बेनामी सौदे :
हिमाचल के गैर कृषकों को जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। जमीन खरीदने के लिए धारा 118 की अनुमति लेनी होती है। केडी सिंह अगर जमीन खरीदने के लिए सरकार से अनुमति मांगते तो पैसोंकी जानकारी आयकर विभाग को देनी पड़ती। इसलिए जमीन खरीदने के समय सरकार से अनुमति लेने के बजाय उन्होंने दूसरे लोगों के नाम पर बेनामी सौदे किए। यदि ये सौदे जांच में बेनामी पाए जाते हैं तो ऐसी भूमि को सरकार को दे दिया जाता है।
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today