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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

हिसार में दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन को जहर देकर मारने वाले भाई को फांसी की सजा

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दूसरी जाति के लड़के से लव मैरिज करने पर बहन की हत्या कर शव जलाने के दोषी भाई को फांसी की सजा सुनाई गई है। हिसार के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) डॉ. पंकज के कोर्ट ने परिस्थितिजनक साक्ष्य और फोरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर बुधवार को यह फैसला सुनाया। जज ने 35 पेज के फैसले में टिप्पणी की है कि भाई का फर्ज बहन की रक्षा करना होता है। झूठी शान के लिए ऑनर किलिंग करने वाले यह न भूलें कि उनके लिए भी फंदा तैयार है। गांव जुगलान में 9 फरवरी 2017 को किरण (21) को जहर देकर मार डाला व सबूत मिटाने के लिए आनन-फानन में अंतिम संस्कार कर दिया। 14 फरवरी को किरण के पति सीसवाल निवासी रोहताश सैनी ने पुलिस को सूचना दी। पूछताछ करने पर लड़की के भाई अशाेक (23) ने हत्या की वारदात कबूल की थी। हरियाणा में ऑनर किलिंग मामले में फांसी की सजा का यह दूसरा बड़ा मामला है।

भाई का फर्ज बहन की रक्षा करना होता है, झूठी शान के लिए हत्या करने वाले यह न भूलें कि उनके लिए भी फंदा तैयार है : जज

हिसार | सजा सुनाए जाने के बाद दोषी को लेकर जाती पुलिस।

35 पेज के फैसले में टिप्पणी- यह अपराध न सिर्फ समाज, बल्कि खून के रिश्ते में विश्वास का भी कत्ल है

परिवार की झूठी शान के लिए यह कृत्य किया गया है। मुलजिम अशोक ने कबूल किया है कि बहन के अंतरजातीय प्रेम विवाह करने पर वह खुद को अपमानित महसूस करता था। इसलिए योजनाबद्ध तरीके से उसे मार डाला। यह अपराध न सिर्फ समाज, बल्कि खून के रिश्ते में विश्वास का भी कत्ल है। देश में भाई-बहन के कई त्योहार हैं। भाई का फर्ज बहन की रक्षा करना होता है। लेकिन यहां रक्षा के बजाय उसकी हत्या कर दी। कास्ट सिस्टम देश के लिए अभिशाप है। इसे खत्म करना होगा। इस रेयरेस्ट ऑफ रेयर घिनौने अपराध के लिए ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी ही चाहिए। इसके तहत फांसी की सजा बनती है। जो लोग ऑनर किलिंग जैसे कृत्य की प्लानिंग कर अंजाम देते हैं वे न भूलें कि उनके लिए भी फंदा तैयार है।’

पति मुकर गया था गवाही से, शादी कराने वाले ट्रस्ट के अध्यक्ष ने लड़ी कानूनी लड़ाई

किरण ने 8 अगस्त 2015 को सीसवाल के रोहताश सैनी से सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट कार्यालय में प्रेम विवाह किया था। शिकायत देने के बाद उसका पति रोहताश गवाही से मुकर गया। इस पर सनातन धर्म चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष संजय चौहान ने याचिका दायर कर गवाही दर्ज कराई। मामले में पैरवी के लिए अपने स्तर पर एडवोकेट जितेंद्र कुश के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अशोक हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर का बेटा है। दोषी पक्ष के वकील ललित गोयत का कहना है कि कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।

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Hisar News – hissar executes marriage with second race boy poisoned sister for killing sister sentenced to death