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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

कुकर्म के बाद मूक-बधिर मंदबुद्धि किशोर के हत्यारे को कठोर उम्रकैद

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यमुनानगर। कुकर्म के बाद मूकबधिर मंदबुद्धि किशोर को नदी के पानी में डूबो कर मौत के घाट उतारने वाले साढौरा निवासी दुष्यंत उर्फ गोला को कोर्ट ने सजा सुनाई। कोर्ट ने उसे उम्रकैद की कठोर कारावास की सजा और 70 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। यह फैसला एडिशनल सेशन जज नरेश कत्याल की कोर्ट ने सुनाया है।

कोर्ट ने फैसले के दौरान दोषी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि वह बीमार है। उसके माता-पिता भी नहीं है। उसे माफ कर दिया जाए। वहीं कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि उसने जो अपराध किया है, वह बताता है कि वह सब समझता है। उसका अपराध माफी के लायक नहीं है। कोर्ट में करीब एक साल तक केस की सुनवाई चली। कोर्ट ने दोषी पर जो जुर्माना लगाया है, अगर वह उसे जमा कराता है तो 75 प्रतिशत पैसा पीड़ित के परिवार को मिलेगा। हालांकि दोषी ने जुर्माना जमा नहीं कराया है। बता दें दोषी दुष्यंत के माता-पिता की मौत हो चुकी है। वहीं उसका भाई भी हिमाचलप्रदेश में नौकरी करता है।

डेहा बस्ती प्रेमनगर निवासी व्यक्ति ने साढौरा पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका भतीजा 5 सितंबर 2017 को घर से लापता हो गया था। 5 दिन बाद शव नदी क्षेत्र में खेत में मिला था। शव का खानपुर मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम करवा था। वहां पर हत्या की बात सामने आई थी। तब पुलिस ने इस मामले में 302 और 201 धारा में केस दर्ज किया था।

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