चंडीगढ़.देहरादून की एक फैशन डिजाइनर के साथ ऑटो में रेप करने वाले एक दोषी को अब 17 साल, 6 महीने जेल में ही बिताने पड़ेंगे। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पूनम आर जोशी की कोर्ट ने दोषी मुकेश सिंह के खिलाफ ये फैसला सुनाया। मई 2018 के इस मामले में मुकेश ने पहले तो लड़की को अपने ऑटो में बिठाया और फिर मौका देखकर उसके साथ रेप किया। तभी सीटीयू बस के एक ड्राइवर ने बहादुरी दिखाकर उस लड़की की आवाज सुनी और उसकी जान बचाई।
जज ने अपनी जजमेंट में कहा कि इस केस में समाज के दो चेहरे नजर आए हैं, पहला वो जिसने लड़की के साथ गलत हरकत की, दूसरा वो जिसने लड़की को बचाया। जज ने कहा कि पब्लिक की सहूलियत के लिए चलने वाले ये ऑटो अब क्राइम का कारण बन रहे हैं।
पिछले कुछ समय में कई ऐसे केस आए हैं, जिनमें ऑटो ड्राइवर्स ने लड़कियों के साथ रेप किए हों। कोर्ट ने मुकेश को आईपीसी की धारा 376 में 12 साल, 354 में 2 साल, 354ए में छह महीने और 354बी में 3 साल की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर 1 लाख 68 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
बस ड्राइवर ने आवाज सुनकर बचाया था लड़की को :
20 मई 2018 की देर रात लड़की लेट नाइट पार्टी में शरीक होकर घर जा रही थी। वह सेक्टर-42 में अपने किसी जानकर के घर रुकी हुई थी। रात करीब 2:45 बजे वह सेक्टर-35/43 के राउंड अबाउट पर थी तभी एक ऑटो ड्राइवर ने उसे कहीं जाने के लिए पूछा।
लड़की ने कहा कि वे उसे सेक्टर-42 में छोड़ दे। लड़की ऑटो में बैठ गई। उसे अकेला देखकर ऑटो ड्राइवर मुकेश ने सेक्टर-42 चौक से यूटर्न लिया और सेक्टर-43 के स्लिप रोड पर चला गया। सुनसान रोड पर वह लड़की को ले गया और उसके रेप किया।
लड़की विरोध करती रही और जोर-जोर से चिल्लाने लगी। इस बीच वहां से एक सीटीयू बस गुजर रही थी। बस ड्राइवर मोहित ठाकुर ने लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनी तो उसने बस रोकी और तुरंत कंडक्टर रविंदर सिंह के साथ ऑटो के पास पहुंचे। उन्होंने ऑटो चालक को दबोचा और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश अटावा स्टैंड के पास से किसी दूसरे का ऑटो लेकर आया था। वह खुद अटावा में कैटरिंग का काम करता था।
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