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Posted by Surinder Verma on Tuesday, June 23, 2020

जज ने फैसले में लिखा- शराब कोई जहर नहीं, अगर कम मात्रा में ली जाए

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चंडीगढ़.इंश्योरेंस कंपनी ने उपभोक्ताका डेढ़ लाख रुपए का मेडिकल क्लेम इसलिए खारिजकर दिया था कि उसने हॉस्पिटल में भर्तीहोने से एक दिन पहले शराब पी थी। ऐसा करने पर कंज्यूमर फोरम नेकंपनी को न सिर्फ 1 लाख 58 हजार 25 रुपए लौटाने, 25 हजार रुपए हर्जाना देने और 10 हजार रुपए मुकदमा खर्च देने के निर्देश दिए हैं।जज ने फैसलेमें लिखा, ‘‘एल्कोहल कोई जहर नहीं है, अगर उसे कम मात्रा में लिया जाए। शराब में पानी और शुगर जैसे कंटेंट भी होते हैं।’’ फोरम ने मोहाली के सरबजीत सिंह काहलों की शिकायत पर द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ये फैसला सुनाया है।

मेडी-क्लेम पॉलिसी लेने वाले काहलों ने शिकायत में कहा था कि पिछले साल 20 जून को पेट में तकलीफ होने पर उन्हें होप क्लीनिक में दाखिल किया गया। वहां से फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली रेफर कर दिया गया। उनके बेटे ने इस बारे में इंश्योरेंस कंपनी को जानकारी दी। हॉस्पिटल ने 1 लाख 58 हजार 25 रुपए की पेमेंट लेने के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया। छुट्‌टी मिलने के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने उनका क्लेम रिजेक्ट कर दिया।

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Chandigarh High Court said alcohol is not poison