लाहौर. पाकिस्तान में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने के दोषी इमरान अली कोकोट लखपत जेल में फांसी दे दी गई। बच्ची के पिता ने दोषी को सरेआम फांसी पर लटकाए जाने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इमरान ने लाहौर से 50 किमी दूर कसूर इलाके में बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी।
-
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक- बुधवार को सजा के वक्त जेल में मजिस्ट्रेट आदिल सरवर, दोषी के पिता और बच्ची के चाचा भी मौजूद थे। फांसी के बाद एंबुलेंस में इमरान का भाई और दो दोस्त भी आए।
-
लाहौर हाईकोर्ट की दो जजों जस्टिस सरदार शमीम अहमद और जस्टिस शहबाज रिजवी ने मंगलवार को बच्ची के पिता अमीन अंसारी की याचिका खारिज कर दी थी। इसी साल जनवरी में दुष्कर्म के दो हफ्ते बाद इमरान को गिरफ्तार किया गया था। उसने बच्ची को मारकर कचरे में डाल दिया था।
-
अंसारी के वकील ने कोर्ट से जेल के अंदर फांसी दिए जाने का लाइव टेलीकास्ट करने की भी अपील की थी, लेकिन अदालत ने इस पर भी रजामंदी नहीं दी।
-
घटना के बाद पूरे पाकिस्तान में लोगों ने प्रदर्शन किया था और 23 साल के आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की थी। कसूर में हुए हिंसक प्रदर्शन में 2 लोगों की जान चली गई थी।
-
पिछले हफ्ते आतंकवाद निरोधक कोर्ट ने इमरान को 17 अक्टूबर को लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ाने का आदेश दिया था। इमरान दुष्कर्म और हत्या के 9 अन्य मामलों में भी शामिल था। कोर्ट ने उसे पांच मामलों में सजा सुनाई।
-
फांसी दिए जाने के बाद अंसारी ने पाक के चीफ जस्टिस साकिब निसार का शुक्रिया जताया। उन्होंने कहा कि दोषी को उसके किए की सजा मिल गई।